23 March 2023 11:12 AM
गुजरात, 23 मार्च। सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है.गुजरात की सूरत जिला अदालत (Surat District Court) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को उनकी कथित 'मोदी सरनेम (Modi surname)' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि, उन्हें जमानत मिल गई है। राहुल गांधी की सजा पर 30 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। इन 30 दिनों में वो राहुल गांधी के पास फैसले के खिलाफ अपील करने का वक्त है।राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को स्थानीय अदालत के समक्ष पेश हुए। सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी ठहराया। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) गुरुवार, 23 मार्च को सूरत के कोर्ट में पेश हुए . इसके लिए वो दिल्ली से सूरत पहुंचे . इस मामले में कोर्ट आज अपना फैसला सुनाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत जिला अदालत ने कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है. बता दें कि ये मामला 4 साल पुराना है, जिसको लेकर सूरत कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है.
पूर्णेश मोदी की तरफ से मानहानि का केस किए जाने के बाद राहुल गांधी कोर्ट में तीन बार पेश भी हुए थे। अक्टूबर 2021 में जब राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।
मामला 2019 लोकसभा चुनाव से पहले का है. राहुल गांधी पर आरोप है कि कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था, "कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?" उनके इस बयान के बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी.
बीजेपी के सूरत पश्चिम विधायक पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम कर दिया था, सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है? उनके इस बयान के बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया.
बता दें कि इस मामले में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी, गुरुवार को इस पर फैसला आना था. राहुल गांधी ने पहले ही अपना अंतिम बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका मोदी उपनाम का उल्लेख सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर था ना कि किसी और या किसी विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए, इसके अलावा, जहां तक वह जानते थे, मोदी नाम का कोई समुदाय नहीं था.
गुजरात: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मामले में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद फिर उन्हें ज़मानत मिल गई।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 23, 2023
सूरत ज़िला अदालत ने आज राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। https://t.co/pBAqbk7VQc
#WATCH कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय पहुंचे।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 23, 2023
आज सूरत जिला अदालत उनके कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में आदेश पारित कर सकती है। pic.twitter.com/9tQsurKePc
RELATED ARTICLES