12 April 2021 07:56 PM
बीकानेर, 12 अप्रेल (थार न्यूज़)। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलक्टर नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी दो माह तक बढ़ाए हैं। आदेशानुसार जिले से लगने वाली अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका के मद्देनजर देश व राज्य की सुरक्षा व लोक व्यवस्था संधारण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने या पीसीओ से सम्पर्क या सूचना देने आदि तथा रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है।
जिले की अन्तरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अन्दर 3 से 4 किलोमीटर तक आने के कारण भी दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले निवासियों को निर्देशित किया गया है कि इस क्षेत्र के समस्त क्षेत्र जिसमें तहसील पूगल, खाजूवाला एवं कोलायत के ग्राम बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासर चौगान, बेरियांवाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कबरेवाला, भूरासर व मगनवाला में रात्रि 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के गमनागमन, विचरण व अन्य गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी। इस क्षेत्र में आवश्यक कार्यों हेतु वैध अनुमति समीपस्थ बीएसएफ व बीओपी से प्राप्त की जा सकेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता व प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
आदेशानुसार जिले के बज्जू, पूगल, खाजूवाला व छतरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय कॉल्स के लिए पीसीओ संचालक द्वारा एक पृथक से रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें प्रत्येक अन्तरराष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण इन्द्राज किया जाए। बूथ संचालक बूथ से कोड संख्या 0092 (पाकिस्तान का टेलीफोन कोड नम्बर) पर किसी भी व्यक्ति का वार्ता नहीं करवाएंगे। प्रति सप्ताह सम्बंधित तहसीलदारों व थानाप्रभारियों को इसकी सूचना देंगे तथा संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा टेलिफोन करने पर इसकी सूचना निकट पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे। रजिस्टर की जांच के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्त मोबाईल कंपनियों द्वारा स्थापित कार्यालयों, अधिकृत दुकानों, काउण्टरों पर नई सिम विक्रय करने से पूर्व उपयोगकर्ता से उसकी पूर्ण पहचान के प्रमाण जैसे उपभोक्ता आवेदन-पत्र, फोटो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, बिजली पानी के बिल की प्रति आदि की हस्ताक्षर युक्त कॉपी आवश्यक रूप से लेकर मूल पत्रों से मिलान किया जाए। आदेशानुसार उपभोक्ता के सत्यापन के पश्चात् ही सिम एक्टिवेट की जाए तथा सिम प्रदाता इस संबंध में एक रजिस्टर संधारित करे, जिसमें जारी की गई सिम व उपयोगकर्ता के संबंध में समस्त जानकारी दर्ज की जाए। सिम प्रदाता कंपनी को संदिग्ध आवेदक या उसके द्वारा पहचान पत्रों के जाली होने की स्थिति में क्षेत्र के थानाधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा।
आदेशानुसार जिले के किसी भी क्षेत्र से जहां पाकिस्तान लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए संपर्क स्थापित किया जा सकता है, में किसी भी व्यक्ति या संस्था को पाकिस्तान लोकल सिम के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिले की पाकिस्तान से सटी सीमा के समीप की कृषि भूमि का आवंटन विभिन्न व्यक्तियों को किया गया है, जिनके द्वारा वर्ष भर कृषि कार्य कर अतिरिक्त जिप्सम खनन व लघु व्यवसाय का सुचारू रूप से चलाने के लिए ठेके पर देश के विभिन्न प्रदेशों के कामगारों से कार्य करवाए जा रहे हैं। इन स्थानों पर काम करने वाले कामगारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को अवगत करवाना आवश्यक है। ऐसे सभी व्यक्ति अपने मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, पुलिस से करवाए गए चरित्र सत्यापन, पहचान पत्र आदि की प्रति समीपस्थ बीएसएफ, बीओपी व संबंधित पुलिस थानों में अनिवार्यत: जमा करवाएं। कार्य के दौरान ऐसे व्यक्तियों को अपने पहचान-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप में किसी अनजान व्यक्ति को शामिल नहीं करेगा। यदि सामारिक महत्व की कोई सूचना आदान-प्रदान की जाती है तो ग्रुप एडमिन को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। आदेश की अवहेलना करने पर सम्बंधित व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक माह का साधारण कारावास व 200 रूपए का जुर्माना किया जाएगा।
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