सड़क हादसे में घायल को 30 लाख से अधिक का मुआवजा



बीकानेर, 25 अगस्त. बीकानेर की मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) अदालत ने एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए जगदीश को 30,27,662 रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। अदालत ने मुआवजा राशि पर दावा पेश करने की तारीख से 7% ब्याज भी देने का आदेश दिया है।




क्या है मामला?
यह घटना 15 अक्टूबर, 2018 को हुई थी। जगदीश अपने दोस्त हुकमाराम के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कतरिया से बम्बलू जा रहे थे। रास्ते में, राणीसर गाँव से निकलते ही सामने से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। इस हादसे में जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गए। अदालत ने पाया कि दुर्घटना का एकमात्र कारण दूसरी मोटरसाइकिल के चालक कुम्भाराम की लापरवाही थी।


किसे देना होगा मुआवजा?
अदालत ने मुआवजे की यह राशि कुम्भाराम (दूसरी मोटरसाइकिल का चालक), अर्जुनराम (वाहन मालिक) और हुकमाराम (जगदीश की मोटरसाइकिल का मालिक) और बीमा कंपनी ICICI Lombard को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से चुकाने का आदेश दिया है। जगदीश का यह मुआवजा दावा उनके वकील ओम बिश्नोई “बोळा” ने अदालत में पेश किया था।