शिक्षा विभाग ने स्कूल वाहनों पर सख्ती बढ़ाई, सुरक्षा नियमों की होगी जांच



बीकानेर , 16 सितम्बर। निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रत्येक ‘बाल वाहिनी’ सभी सुरक्षा नियमों का पालन करे।
निर्देशों के मुख्य बिंदु:




- निरीक्षण के आदेश: शिक्षा निदेशक ने संभागीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पीईईओ की मदद से हर बाल वाहिनी का गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।
- सुरक्षा उपायों की जांच: निरीक्षण के दौरान यह जांचा जाएगा कि वाहन में सीटों की संख्या के अनुसार ही विद्यार्थी बैठे हैं या नहीं।
- दस्तावेजों की समीक्षा: वाहनों के सभी जरूरी कागजात, जैसे कि पंजीकरण और बीमा, पूरे हैं या नहीं, इसकी भी जांच होगी।
- चालक-परिचालक की जानकारी: वाहन के चालक और परिचालक की पूरी जानकारी रखी जाएगी।
- मोबाइल नंबर का प्रदर्शन: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बस के ऊपर मोबाइल नंबर अंकित है या नहीं, ताकि आपात स्थिति में संपर्क किया जा सके।
- शपथ पत्र: स्कूल संचालकों को बालवाहिनी के संबंध में एक शपथ पत्र देने के लिए कहा गया है, जिसमें वे सभी नियमों का पालन करने का आश्वासन देंगे।
यह सख्ती बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जिससे माता-पिता भी निश्चिंत हो सकें।

