बहू के मर्डर में सास को आजीवन कारावास, कोर्ट ने ₹60 हजार जुर्माना लगाया, 16 गवाह किए गए पेश


भीलवाड़ा, 28 नवंबर । भीलवाड़ा में एक आठ साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण) ने बहू की हत्या की दोषी सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी सास पर ₹60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अपराध सिद्ध करने के लिए कोर्ट में 37 डॉक्युमेंट्स और 16 गवाह पेश किए गए थे।
दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला
यह घटना कोटड़ी थाना क्षेत्र के ककरोलिया माफी गांव की है। 20 अक्टूबर 2017 को निर्मला उर्फ निरमा (पत्नी मनीष तेली) का शव गांव के एक कुएं में मिला था। इस संबंध में निर्मला के भाई पप्पूलाल तेली ने मंगरोप थाना क्षेत्र में दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया था।



उत्पीड़न की शुरुआत: परिवादी ने बताया कि साल 2014 में निर्मला की शादी के बाद से ही पति मनीष, सास प्यारी देवी, और ससुर राजेंद्र उर्फ राजूलाल लगातार दहेज में सोने की चेन समेत अन्य सामान लाने का दबाव डाल रहे थे।



हत्या और गुमराह करना: निर्मला को 16 अक्टूबर 2017 को ससुराल भेजा गया था। उसके बाद उसकी हत्या कर शव को गांव के कुएं में फेंक दिया गया। हत्या के बाद परिजनों को गुमराह किया गया कि निर्मला कहीं चली गई है। चार दिन बाद 20 अक्टूबर को कुएं में शव मिला।
सास ने कबूल किया जुर्म
पुलिस ने जांच के दौरान शक के आधार पर सास प्यारी देवी को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के चालान पेश करने के बाद विशिष्ट लोक अभियोजक ने कोर्ट में 37 दस्तावेज़ और 16 गवाह पेश कर आरोपों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया। जिसके बाद कोर्ट ने सास प्यारी देवी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।








