मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, दावे और आपत्तियों का चरण, नए केन्द्रों का सृजन

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quicjZaps 15 sept 2025

बीकानेर , 16 दिसम्बर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में दिनांक 27-10-2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत दिनांक 04-11-2025 से दिनांक 11-12-2025 तक गणना चरण के दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण का कार्य सम्पन्न किया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 1854008 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। जिले में गणना चरण के दौरान कुल 1725059 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए गए हैं, जिनका नाम दिनांक 16-12-2025 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिया गया है।

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गणना चरण के दौरान दिनांक 06-12-2025 से 08-12-2025 तक जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ क्षेत्र में अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची एवं उनके कारण बीएलओ द्वारा बूथ लेवल एजेंट को उपलब्ध कराई गई, जिससे वे इस सूची का अवलोकन कर गणना प्रपत्रों की अप्राप्ति का कारण जान सकें तथा इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो, सुधारात्मक कार्यवाही कर सकें। इन बैठकों की बैठक कार्यवाही विवरण तथा अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची एवं कारण जिले की वेबसाइट https://www.bikaner.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध कराई गई है।

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गणना चरण के दौरान कुल 128949 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे, जिनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट www.election.rajasthan.gov.in एवं जिले की वेबसाइट https://www.bikaner.rajasthan.gov.in पर Accessible format में उपलब्ध है। उपरोक्त अप्राप्त गणना प्रपत्रों में मृत 27976, स्थायी रूप से स्थानान्तरित 72795, अनुपस्थित 17234, मतदाता सूची में एकाधिक स्थान पर पंजीकृत 9494 तथा अन्य 1450 हैं। यह सूची मतदान केन्द्र/ग्राम पंचायत मुख्यालय/नगर निकाय कार्यालय में भी चस्पा की गई, ताकि यह आमजन/नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहे।

यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि 3296 मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 ऑनलाइन तथा 239 फॉर्म-6 ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनका नाम विहित प्रक्रिया के पश्चात मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। फॉर्म 6 प्राप्त किए जाने का कार्य इस अवधि में भी सतत रूप से जारी रहेगा। आमजन अपना फॉर्म-6 ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल से भी भर सकते हैं अथवा बीएलओ को भी फॉर्म-6 सहित घोषणा पत्र भरकर दे सकते हैं। जो व्यक्ति दिनांक 1-4-2026, 1-7-2026 अथवा 1-10-2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के निर्देशानुसार इस संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें राजनीतिक दलों के निम्न प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया—

1. श्री श्याम सिंह हाडला, भारतीय जनता पार्टी शहर, 2. श्री मदन गोपाल मेघवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शहर ,3. श्री मार्शल प्रह्लाद सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देहात       4. श्री सत्यानारायण देवड़ा, आम आदमी पार्टी ,5. श्री श्रवण डोगीवाल, आम आदमी पार्टी ,6. श्री पवन कुमार ओझा, बहुजन समाज पार्टी

समस्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा प्रारूप मतदाता सूची की दो प्रतियां (एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी (बिना फोटो के)) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उपस्थित बीएलए-1/प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवा दी गई है। उन्हें प्रारूप मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां तथा नए मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 सहित घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र द्वारा आवेदक स्वयं अथवा उनके माता-पिता के नाम की गहन पुनरीक्षण से मैपिंग की जाती है।

इसी के साथ जिले में मतदाताओं की सुविधा हेतु 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी पुनर्गठन किया गया। पूर्व में जिले में 1638 मतदान केन्द्र थे, जिनका पुनर्गठन/सुव्यवस्थित कर 315 नवीन मतदान केन्द्र सृजित किए गए हैं और वर्तमान में जिले में 1953 मतदान केन्द्र हो गए हैं। इस प्रकार जिले/विधानसभा क्षेत्र में 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केन्द्र शेष नहीं है।

आयोग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 16-12-2025 से 15-01-2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11-क एवं 11-ख में तैयार की जाएगी तथा ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जाएगी। संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपत्तियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से साझा करेंगे।

ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध 15 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी “जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)” को की जा सकती है तथा इस अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अगले 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी “मुख्य निर्वाचन अधिकारी” को अपील की जा सकेगी।

इसके पश्चात आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक 14-02-2026 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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भीखाराम चान्दमल 15 अक्टूबर 2025
mmtc 2 oct 2025

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