चेक बाउंस मामले में 6 माह की जेल और ₹1,40,000 का जुर्माना


बीकानेर, 26 नवंबर । विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. प्रकरण) संख्या 1 के न्यायाधीश आशीष जयपाल ने चेक अनादरण (बाउंस) के एक मामले में गणेश कुमार कुम्हार को दोषी मानते हुए 6 माह की साधारण कारावास और ₹1,40,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
धोखाधड़ी की नीयत से दिया गया चेक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरेंद्र सिंह बैद ने न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया था कि गणेश कुमार ने दिनांक 01.10.2018 को उनसे छह माह के लिए एक लाख रुपये उधार लिए थे। जब उधार दी गई राशि की मांग की गई, तो गणेश कुमार ने 10.08.2019 को एक लाख रुपये का चेक दे दिया। इस चेक को बैंक में पेश करने पर खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण वह अनादृत (बाउंस) हो गया।



परिवादी की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट बसंत आचार्य एवं विकास छंगाणी ने तर्क दिया कि गणेश कुमार ने जानबूझकर धोखा देने की नीयत से उक्त चेक दिया था।
न्यायालय का फैसला
न्यायालय ने गवाह और सबूतों के आधार पर गणेश कुमार को दोषी ठहराते हुए 6 माह के साधारण कारावास के साथ ₹1,40,000 का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को 21 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।











