जन्म- मृत्यु की सूचना देरी से देने पर अब 20 गुना लगेगा शुल्क

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  • जन्म- मृत्यु पंजीकरण के नए नियम लागू

बीकानेर , 28 फ़रवरी। राज्य सरकार की ओर से जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधित नियम 2025 की अधिसूचना का प्रकाशन 7 फरवरी 2025 को राजस्थान राजपत्र में किया गया है। इसके बाद राज्य में संशोधित नियम लागू हो गए हैं। बीकानेर जिले में कलेक्टर द्वारा समस्त रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को संशोधित नियमों के प्रावधानों की पूर्ण पालना के निर्देश दिए हैं।

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प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं-

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जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 साल के अंदर की घटना के लिए जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी की ओर से जारी की जाएगी।वर्तमान में जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात रजिस्ट्रार को देने पर 1 रुपए विलम्ब शुल्क देय है। संशोधन (नियम) में यदि घटना की सूचना 21 दिवस बाद परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो 20 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा। यदि घटना की सूचना 30 दिवस पश्चात परंतु वर्ष के भीतर दी जाती है, तो 50 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा तथा घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा।

चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस सें अधिक विलम्ब किए जाने पर अथवा सूचना समय पर नही देने पर पूर्व में 50 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान था, जिसे बढाकर अब 250 रुपए एवं अधिकतम 1000 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया गया हैं। जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया हैं। अपील का प्रावधान किया गया है। यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार से संतुष्ट नही हैं तो उच्च स्तर पर अपील कर सकता हैं। बीकानेर में भी इन्हीं निर्देशों के तहत जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे हैं।

 

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