अनियमितताएं पाए जाने पर सत्रह मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित एवं एक निरस्त

अनियमितताएं पाए जाने पर 3 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित
mmtc 31 oct 2026
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बीकानेर, 3 अप्रैल। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर सत्रह मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित एवं एक का निरस्त किया गया है। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ स्थित अभिषेक हेल्थ केयर का अनुज्ञापत्र 14 अप्रैल को एक दिन के लिए, जवाहर नगर स्थित नीलकंठ मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 15 से 17 अप्रैल 3 दिनों के लिए, रीको करणीनगर एग्रीजॉन स्थित बीकाजी मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 14 से 18 अप्रैल 5 दिनों के लिए, रानीबाजार स्थित दुर्गा मेडिकल्स का अनुज्ञापत्र 4 से 10 अप्रैल 7 दिनों के लिए निलम्बित किये गए हैं।

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उन्होंने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ स्थित आदिल मेडिकल एंड जनरल स्टोर, घड़सीसर रोड स्थित बिस्मे रबी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, आरडी 682 स्थित बीकानेर मेडिकल स्टोर, डागा बिल्डिंग स्थित डेली केयर फार्मेसी एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 14 से 23 अप्रैल तथा घड़सीसर स्थित एम. आई. मेडिकोज, हॉस्पिटल रोड नोखा स्थित नामदेव मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 16 से 25 अप्रैल तक 10 दिनों के लिए, रावला तिराहा खाजूवाला स्थित गुरु नानक दवा सेवा केंद्र का अनुज्ञापत्र 4 से 18 अप्रैल एवं सादुलगंज स्थित ग्लोबल मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 14 से 28 अप्रैल तक 15 दिनों के लिए, रोझा स्थित अमित मेडिकोज, पूगल स्थित भारत मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 14 अप्रैल से 1 मई तक 18 दिनों के लिए, बज्जू स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 14 अप्रैल से 3 मई तक 20 दिनों के लिए, श्रीडूंगरगढ़ स्थित जे. एम. मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 15 अप्रैल से 4 मई तक 20 दिनों के लिए, बीठनोक स्थित जय भवानी मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 16 अप्रैल से 5 मई तक 20 दिनों के लिए अनुज्ञापत्र निलंबित किए गए हैं।

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अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के नियम 66 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हॉस्पिटल रोड खाजूवाला स्थित बाबर मेडिकोज का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है।

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