एक मामले में 5 आरोपियों को 3 साल की सज़ा, ₹17,000 का जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास: अजमेर पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला
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बीकानेर, 24 सितम्बर । अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न) रेना शर्मा ने मंगलवार, 24 सितंबर को बज्जू पुलिस थाने के एक मामले में पाँच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई है। यह मामला गृह भेदन, लज्जा भंग, और जानलेवा हमला करने से जुड़ा था।
क्या था मामला?
परिवादी संतोष कंवर ने 30 अगस्त 2014 को करणी सिंह, गज सिंह, सुमेर सिंह, उमेद सिंह, और सूरज सिंह उर्फ सुरजन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार, 28 अगस्त 2014 की रात को सभी आरोपी हथियारों के साथ संतोष कंवर के घर में घुस आए। उन्होंने संतोष कंवर के पति को जान से मारने की धमकी दी और उन पर हमला किया। जब संतोष कंवर और उनके भाई बीच-बचाव के लिए आए, तो करणी सिंह ने कुल्हाड़ी से संतोष कंवर के सिर पर वार किया। आरोपियों ने दोनों को घसीटकर घर से बाहर निकाला, लात-घूँसों और लाठियों से पीटा और संतोष कंवर के कपड़े फाड़कर उनकी लज्जा भंग की।

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कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने धारा 458, 354, और 148 के तहत सभी आरोपियों को तीन साल का कठोर कारावास और धारा 504 और 323 के तहत एक साल का कठोर कारावास सुनाया है। इसके साथ ही, प्रत्येक आरोपी पर ₹17,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान और 20 दस्तावेज पेश किए, जबकि परिवादी पक्ष ने 9 दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी राजपाल सिंह और परिवादी अधिवक्ता कौशल सांखला ने की।

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