न्यायालय के आदेश पर 31 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मामला दर्ज; विवाहिता ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

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बीकानेर, 9 जनवरी । बीकानेर के मुरलीधर व्यास नगर क्षेत्र की एक विवाहिता द्वारा अपने पति और ससुराल पक्ष सहित कुल 31 लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में इस्तगासा पेश किया गया है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-03, बीकानेर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत प्राप्त इस परिवाद पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस थाने को मामले की जांच और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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परिवादिया श्रीमती संतोष पारीक (पत्नी राजेश आचार्य), निवासी मुरलीधर व्यास नगर ने डाक के जरिए न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था। परिवाद के अनुसार, संतोष पारीक का विवाह 30 अप्रैल 2025 को सनातन धर्म और हिंदू रीति-रिवाज के साथ राजेश आचार्य के साथ संपन्न हुआ था। आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही पति राजेश आचार्य, ससुर बृजरतन आचार्य, सास सन्ना देवी, जेठ विश्वप्रिय और महेन्द्र आचार्य सहित परिवार के अन्य सदस्यों और करीबियों ने मिलकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

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इस्तगासे में कुल 31 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें परिवार के सदस्यों के साथ-साथ बीकानेर के विभिन्न मोहल्लों के निवासी रिश्तेदार और परिचित भी शामिल हैं। परिवादिया ने अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं जैसे 61(2) (आपराधिक साजिश), 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना), 318(4) (धोखाधड़ी), 316(2) (विश्वासघात), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 85 (क्रूरता) और 333 (जालसाजी) के तहत मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है।

नयाशहर पुलिस थाना अब इस मामले की विस्तृत जांच करेगा। न्यायालय के इस कड़े रुख के बाद मुरलीधर व्यास कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। परिवादिया ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने एक राय होकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे वैवाहिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया। पुलिस अब इस्तगासे में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच कर रही है ताकि न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

 

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