सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मनफूलाराम के परिजनों को मिलेगा ₹24.80 लाख का मुआवजा

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बीकानेर, 22 फरवरी। बीकानेर के मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सड़क हादसे का शिकार हुए मृतक के परिजनों को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने साल 2019 में हुए एक भीषण सड़क हादसे में ट्रेलर चालक की मृत्यु और वाहन के क्षतिग्रस्त होने के एवज में कुल 24,80,980 रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश जारी किया है। यह आदेश ट्रक मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त और पृथक रूप से अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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6 साल पहले NH-62 पर हुआ था भीषण हादसा

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मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, यह दुर्घटना 6 अक्टूबर 2019 को हनुमानगढ़-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-62) पर मोकलसर के पास घटित हुई थी।

घटनाक्रम: नोखा तहसील के पारवा निवासी मनफूलाराम उर्फ ओमप्रकाश अपने ट्रेलर (RJ07-GA-7077) को सही दिशा में नियंत्रित गति से चला रहे थे।
लापरवाही: सामने से आ रहे एक ट्रक (JK03-E-4971) के चालक अजाज अहमद ने वाहन को अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए ‘रॉन्ग साइड’ में जाकर ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी।
दुखद परिणाम: इस भिड़ंत में ट्रेलर चालक मनफूलाराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई और उनका वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में आरोपी ट्रक चालक अजाज अहमद की भी मौत हो गई थी। मुआवजा राशि का विवरणमृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई “बोळा” ने मजबूती से पक्ष रखते हुए दावा पेश किया। माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर मुआवजा राशि को दो हिस्सों में विभाजित किया।
मृत्यु के पेटे: मृतक के आश्रितों को 18,80,980 रुपये।
वाहन क्षति (Property Damage): ट्रेलर के पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने पर 6,00,000 रुपये।
ब्याज दर: न्यायालय ने आदेश दिया है कि दावा पेश करने की तिथि से इस पूरी राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।

बीमा कंपनी और मालिक ठहराए गए जिम्मेदार

न्यायालय ने इस भुगतान के लिए ट्रक के पंजीकृत मालिक अब्दुल हमद गनी (निवासी अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर) और एस.बी.आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को उत्तरदायी माना है। एडवोकेट ओम बिश्नोई ने बताया कि यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने वाला है, जिन्होंने अपने घर के कमाऊ सदस्य को खो दिया था।

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