बीकानेर एमएसीटी कोर्ट का बड़ा फैसला, सड़क हादसे में जान गंवाने वाले गजेंद्र सिंह के परिजनों को मिलेगा 21.43 लाख का मुआवजा
बीकानेर एमएसीटी कोर्ट का बड़ा फैसला



बीकानेर, 5 मार्च । मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), बीकानेर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सड़क हादसे का शिकार हुए मृतक गजेंद्र सिंह राठौड़ के परिजनों को 21,43,196/- रुपये (इक्कीस लाख तैंतालीस हजार एक सौ छियानवे रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मुआवजे की राशि पर दावा पेश करने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने के निर्देश दिए हैं।


यह मामला 16 मार्च 2022 की रात का है। पूजा एन्क्लेव निवासी गजेंद्र सिंह राठौड़ अपनी मोटरसाइकिल (संख्या RJ07-SC-0848) पर सवार होकर म्यूजियम सर्किल से दुर्गादास सर्किल की ओर जा रहे थे। जिला परिषद कार्यालय के समीप, ट्रक (संख्या RJ07-GE-8877) के चालक सुनील बिश्नोई ने वाहन को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए गलत दिशा (Wrong Side) में आकर गजेंद्र सिंह की बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में गजेंद्र सिंह को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। विशेष बात यह है कि इस हादसे में ट्रक चालक सुनील बिश्नोई की भी जान चली गई थी।


मृतक गजेंद्र सिंह के परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘बोळा’ ने न्यायालय में मुआवजे का दावा पेश किया और प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाई के बाद, अधिकरण ने दुर्घटना का एकमात्र कारण ट्रक चालक की गफलत और लापरवाही को माना। न्यायालय ने इस मुआवजे के लिए ट्रक के मालिक (दिवंगत सुनील बिश्नोई के उत्तराधिकारी) और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी ठहराया है। बीमा कंपनी को अब ब्याज सहित यह बड़ी राशि मृतक के आश्रितों को भुगतान करनी होगी।
