बीकानेर कोर्ट का बड़ा फैसला: सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले आरक्षी के परिजनों को मिलेगा ₹1.08 करोड़ का मुआवजा


बीकानेर, 25 दिसम्बर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), बीकानेर ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सड़क हादसे में मृत पुलिस आरक्षी के परिजनों को 1 करोड़ 8 लाख 18 हजार 236 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह राशि वाहन चालक, मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त और पृथक रूप से अदा करने के निर्देश दिए हैं।


डिवाइडर के पास खड़े आरक्षी को बोलेरो ने मारी थी टक्कर
यह दुखद घटना 18 जुलाई 2021 की है। बीकानेर की तीसरी आरएसी बटालियन (3rd BN RAC) में कार्यरत आरक्षी राजुदान, पुत्र अमरदान चारण (निवासी धांनू), अपनी मोटरसाइकिल (RJ23-CS-1258) पर सवार होकर बाजार से सब्जी लेकर एसटीएफ मैस जा रहे थे। शाम करीब 4:00 बजे, श्रीगंगानगर-बीकानेर रोड पर आरएसी के प्रशासनिक भवन के पास वे सड़क पार करने के लिए डिवाइडर के पास खड़े थे। इसी दौरान बीकानेर की ओर से आ रही एक बोलेरो (RJ21-TA-1871) के चालक सोहनराम ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते हुए डिवाइडर को तोड़ दिया। बोलेरो रॉन्ग साइड में जाकर राजुदान की मोटरसाइकिल से टकराई और पलट गई। इस भीषण टक्कर में राजुदान को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।


7% ब्याज के साथ भुगतान का आदेश
मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘बोळा’ ने न्यायालय में मुआवजे का दावा पेश किया और प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने दलीलों को स्वीकार करते हुए माना कि दुर्घटना बोलेरो चालक सोहनराम की लापरवाही के कारण हुई थी।
मुआवजा राशि: ₹1,08,18,236 (एक करोड़ आठ लाख अठारह हजार दो सौ छत्तीस रुपये)।
ब्याज: दावा पेश करने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
उत्तरदायी पक्ष: न्यायालय ने चालक सोहनराम, वाहन मालिक सीता और चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को इस राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया है।
पुलिस महकमे और परिवार को बड़ी राहत
हादसे के समय आरक्षी राजुदान ड्यूटी के दौरान ही मैस के कार्य से निकले थे। इस भारी-भरकम मुआवजे के आदेश से पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा। एडवोकेट ओम बिश्नोई ने बताया कि न्यायालय का यह निर्णय उन परिवारों के लिए एक नजीर है जो सड़क दुर्घटनाओं में अपने कमाऊ सदस्यों को खो देते हैं।








