पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य, आमजन ले सकेंगे फुटेज



बीकानेर, 11 अक्टूबर | सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, अब प्रत्येक पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, आम नागरिक आवश्यकता पड़ने पर इन कैमरों की फुटेज प्राप्त कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और ये किसी भी स्थिति में बंद नहीं होने चाहिए। इनकी रिकॉर्डिंग हार्डडिस्क में सुरक्षित रखी जाएगी। इस आदेश के तहत, आमजन अब जरूरत पड़ने पर पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज नियमानुसार प्राप्त कर सकेंगे।




पुलिस थानों में डिस्प्ले अनिवार्य



इस संबंध में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आईजी अजयपाल लांबा ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को निर्देश दिए हैं कि पुलिस थानों के स्वागत कक्ष में एक डिस्प्ले लगाया जाए। इस डिस्प्ले पर लिखा होगा:
“थाना कैमरे की नजर में है। नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक हो तो नागरिक थाने से दस्तावेज या सीसीटीवी फुटेज नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।”
यह डिस्प्ले प्रिंट या डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।
इन स्थानों पर सीसीटीवी अनिवार्य
पुलिस थानों के निम्नलिखित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है:
मुख्य द्वार , सभी प्रवेश और निकास मार्ग, सभी लॉकअप ,गलियारे, लॉबी, स्वागत कक्ष। इन स्थानों की फुटेज स्पष्ट होनी चाहिए, और एसपी को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करनी होगी।
सीसीटीवी लगाने का उद्देश्य
पुलिस थानों में आमजन के साथ बदसलूकी या प्रताड़ना की घटनाएं सामने आने और ऐसी शिकायतों के बाद, इनकी वास्तविकता जांचने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यह कदम पुलिस थानों में पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
