मृतक के परिजनों को 57,86,141 रूपये मुआवजा

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quicjZaps 15 sept 2025

बीकानेर , 17 अगस्त। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने आज एक फैसला दिया है कि दुर्घटना दिनांक 08.07.2016 को नारायणसिंह पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी ताजसर, तहसील राजगढ शेखावाटी, जिला सीकर हाल निवासी शिव काॅलोनी, अम्बेडकर काॅलोनी, बीकानेर कार संख्या RJ 07.CB .4758 में सवार होकर बीकानेर से जयपुर जा रहा था।

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उक्त कार को नारायणसिंह स्वयं चला रहा था कि समय करीब 01.00 ए.एम. पर सड़क आम रींगस से जयपुर पर गोविन्दगढ़ पुलिया के पास उक्त कार के आगे चल रही बस संख्या RJ 18.PA 4798 के चालक ने अपनी बस को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाते हुए सड़क पर खड़े तुड़ी से भरे ट्रक के साईड में तुड़ी से अपनी बस को टकराते उक्त ट्रक को ओवरटेक हुए स्वयं को बचाने के लिए अचानक बस को सड़क की बाई तरफ काटा व अचानक बस को बीच सड़क पर बिना कोई इशारा किये अचानक ब्रेक लगा दिये।

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बस के टकराने से ट्रक में भरी तुड़ी का तिरपाल फट गया तथा तुड़ी बिखर गई। जिससे उक्त बस संख्या RJ 18.PA 4798 के पीछे चल रही कार संख्या RJ 07.CB .4758 उक्त बस संख्या RJ 18.PA 4798 के पीछे पूर्ण प्रयास के बावजूद भी टक्करा गई। जिससे कार संख्या RJ 07.CB .4758 में सवार नारायणसिंह के गंभीर प्रकृति की चोटे आई। उक्त दुर्घटना में कार संख्या RJ 07.CB .4758 पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई। उक्त प्रकरण में पुलिस ने बस चालक को दोषी नहीं मानते हुए न्यायालय में अन्तिम प्रपत्र (एफ.आर.) प्रस्तुत की थी।

जिसका मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 57,86,141/- रुपये व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 06 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन बस संख्या RJ 18.PA 4798 के मालिक व चालक एवं बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।

 

mmtc 2 oct 2025

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