पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सज़ा



बीकानेर, 12 अगस्त। बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र में आठ साल पहले अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले पति सोमराज को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। महिला उत्पीड़न अदालत की पीठासीन अधिकारी रैना शर्मा ने यह फ़ैसला सुनाया।
क्या था पूरा मामला?
यह घटना 12 जून 2018 को बज्जू के नगरासर गांव में हुई थी। सोमराज पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी शारदा पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शारदा के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद सोमराज को गिरफ़्तार कर लिया गया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही शारदा को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था।




वारदात से लगभग दो महीने पहले, मोटर साइकिल की मांग पूरी न होने पर शारदा के साथ मारपीट भी की गई थी। 11 जून 2018 को शारदा ने अपने पिता को फोन कर कहा था, “बचा लो, यह मुझे मार देंगे।” इसके बाद फोन कट गया था। शारदा के पिता ने अपने बेटे सुनील और ममेरे भाई ओम प्रकाश को शारदा के घर भेजा, जहाँ उन्हें शारदा ख़ून से लथपथ मिली और आरोपी सोमराज ख़ून से सना वहीं बैठा हुआ था।


आरोपी का बचाव और अदालत का फ़ैसला
अदालत में सोमराज ने ख़ुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि 11 जून को उनकी शादी की सालगिरह थी और शारदा सुबह से ही नाराज़ थी। उसने रसोई के चाकू से ख़ुद पर हमला कर लिया और उसे बचाने की कोशिश में सोमराज को भी चोट लगी। हालांकि, अदालत ने सोमराज के बचाव के तौर पर पेश किए गए “बचाने की कोशिश” के दावों को प्रमाणित करने वाले कोई सबूत नहीं पाए।
मिली सज़ा
अदालत ने सोमराज को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास और पचास हज़ार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। इसके अलावा, धारा 498-ए (दहेज उत्पीड़न) में तीन साल की सज़ा और दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सज़ा का भी आदेश दिया गया है।