सड़क नहीं बनी तो कलेक्टर और एसडीएम की संपत्ति होगी कुर्क: जोधपुर कोर्ट का सख्त अल्टीमेटम


जोधपुर, 17 दिसंबर। राजस्थान के जोधपुर जिले में अदालत के आदेशों की अवहेलना करना प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। भोपालगढ़ के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए जोधपुर जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका ईओ को चेतावनी दी है कि यदि 24 दिसंबर तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।


लोक अदालत के फैसले की अनदेखी पड़ी भारी
यह पूरा मामला भोपालगढ़ के एक सार्वजनिक रास्ते पर सड़क निर्माण से जुड़ा है। अधिवक्ता मोहन जाखड़ के अनुसार, भोपालगढ़ निवासी रामकिशोर व अन्य ने स्थायी लोक अदालत में परिवाद पेश किया था। लोक अदालत ने 27 सितंबर 2023 को ही वहां सड़क निर्माण के आदेश (पंचाट) जारी किए थे। एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जब अधिकारियों ने सड़क नहीं बनाई, तो पीड़ित पक्ष ने जिला एवं सत्र न्यायालय की शरण ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल न्यायाधीश ने अब डिक्री की पालना (Execution) के लिए चारों जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।


24 दिसंबर तक का अल्टीमेटम
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि-
- अधिकारियों को 24 दिसंबर तक सड़क निर्माण कार्य पूरा कर रिपोर्ट पेश करनी होगी।
- आदेश की पालना न होने की स्थिति में अधिकारियों की निजी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- डिक्री की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है।
प्रशासन का पक्ष
कोर्ट की इस सख्त चेतावनी के बाद जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन अपनी ओर से आवश्यक कदम उठा चुका है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाना है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
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