मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना: 30 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

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quicjZaps 15 sept 2025

बीकानेर,15 अक्टूबर। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए विशेष योग्यजनों से 30 नवम्बर तक आनलाईन ई-मित्र एवं स्वयं द्वारा एसएसओ पोर्टल पर एसजेएमएस डीएसएपी के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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L.C.Baid Childrens Hospiatl
SETH TOLARAM BAFANA ACADMY

सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पवार ने बताया कि वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा में युवा विशेष योग्यजन को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2 हजार विशेष योग्यजन को स्कूटी दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे विशेष योग्यजन, जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं। राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं व रोजगार करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया जाएगा।

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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
संयुक्त निदेशक ने बताया कि आवेदन के लिए विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदक को पेंशन पी.पी.ओ. लगाना होगा। जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे, उनकी माता, पिता एवं स्वयं की संकलित आय 2 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रार्थी को स्वप्रमाणित आय प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना न हो, आवश्यक रहेगा।

उन्होंने बताया कि आवेदक को चिकित्सा प्राधिकारी, चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निःशक्तता प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज जो मूल निवास दर्शाता हो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,जन्म प्रमाण पत्र,10वी कक्षा की अंकतालिका स्वप्रमाणित प्रति दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजनों आवेदकों को महाविद्यालय के प्राचार्य व संस्था प्रधान से नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र जो कि (जो वर्तमान में अध्ययनरत है उन्ही के लिए) प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना न हो। रोजगाररत विशेष योग्यजन आवेदक द्वारा नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराईज्ड ट्राई साईकिल व स्कूटी नहीं किए जाने के संबंध में शपथ पत्र (गत 08 वर्ष में) और आवेदक द्वारा स्वयं की फोटो (विकलांगता दर्शाता) प्रति भी देनी होगी।

पंवार ने बताया कि आवेदनों में से पात्रजन का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए रानी बाजार चोपड़ा कटला स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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mmtc 2 oct 2025

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