न्यायालय ने मृतक के परिजनों को 47,81,260/- रूपये का मुआवजा देने का फैसला दिया

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quicjZaps 15 sept 2025

बीकानेर , 13 अक्टूबर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने फैसला सुनाते हुए दुर्घटना दिनांक 24.01.2016 को मृतक सोहैल खान कोहरी पुत्र शेखावत हुसैन व उसकी पुत्री सुजल अपनी कार संख्या RJ 13CA 8094 में सवार होकर लूणकरणसर से बीकानेर की तरफ जा रहे थे।

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लगभग समय करीब लगभग 02.30 पी.एम. पर सड़क आम एन.एच. 15 बीकानेर से लूणकरणसर पर बामनवाली के पास जब सोहैल खान कोहरी अपनी कार को अपनी सही दिशा में सड़क के किनारे-किनारे नियंत्रित गति से चला रहा था।

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तभी सामने से एक बस संख्या RJ 07 – PB 2100 के चालक बलवन्त सिंह ने अपनी बस को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाकर रोंग साईड में जाकर अपनी सही दिशा में सड़क के किनारे चल रही कार के सामने से टक्कर मारी। जिससे कार में सवार सोहैल खान कोहरी व उसकी पुत्री सुजल के गंभीर प्रकृति की चोटे आई और उन्हीं चोटों के कारण सोहैल खान कोहरी की मृत्यु हो गई। सोहेल खान पिपेरण ग्राम सेवा समिति में कार्यरत था।

 

जिसका मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 47,81,260/- रुपये व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 06 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन बस संख्या RJ 07 – PB 2100 के मालिक व चालक एवं बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।

 

 

भीखाराम चान्दमल 15 अक्टूबर 2025
mmtc 2 oct 2025

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