रसद विभाग की टीम ने गंगाशहर से दो स्थानों से जब्त किए आठ सिलेण्डर

रसद विभाग की टीम ने गंगाशहर से दो स्थानों से जब्त किए आठ सिलेण्डर
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घरेलू सिलेण्डरों की कर रहे थे अवैध रिफिलिंग

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बीकानेर, 21 सितंबर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री श्री सुमित गोदारा एवं शासन सचिव के निर्देशानुसार 17 से 27 सितम्बर तक एलपीजी के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को भी कार्यवाही की गई। घरेलू सिलेण्डर के व्यावसायिक दुरूपयोग की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि द्वारा गठित टीम ने गंगाशहर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया।

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जिला रसद अधिकारी भागुराम महला ने बताया कि जैन कॉलेज के पास, नोखा रोड पर 2 घरेलू एलपीजी सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक मोटर एवं पाबू चौक वाली रोड गंगाशहर में किशन गहलोत की दुकान से 5 घरेलू एलपीजी सिलेंडर व 1 व्यावसायिक सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक रिफिलिंग मोटर सहित दोनों स्थानों से अवैध रिफिलिंग करते पाए जाने पर कुल 8 एलपीजी सिलेंडर मय इलेक्ट्रॉनिक काँटे व मोटर जब्त किए गए है।

उन्होंने बताया कि सिलेण्डरों को घरेलू उपयोग से इतर वाहनों में अवैध रिफिलिंग करते पाए जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति आदेश 2000 के उपबन्धों का स्पष्ट उल्लघंन किए जाने पर सिलेण्डर एवं अन्य सामग्री को जब्त किया गया है। जब्त सामग्री को डागा गैस एजेंसी गंगाशहर को सुपुर्द किया गए। जब्त समान का प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि गैस सिलेण्डरों में तीव्र द्रवित ज्वलनशील पदार्थ होने एवं असुरक्षित रूप से प्रयुक्त करने से रोकथाम के लिए निर्देशित किया। किसी भी स्थिति में 100 किग्रा एलपीजी गैस से अधिक का भण्डारण किसी भी परिसर में नहीं किया जाए। साथ ही सिलेण्डरों को बंद परिसर में उपयोग में नहीं लें। गैस सिलेण्डरों पर प्रेशर रेग्यूलेटर एवं गैस पाईप की गहनता से जांच करते हुए वैधता अवधि में होना सुनिश्चित किया जाए। कार्यवाही में जिला रसद अधिकारी के साथ प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार एवं प्रवर्तन निरीक्षक प्रखर भार्गव सहित उपस्थित रहे।

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