अनियमितताएं पाए जाने पर तीन मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित

shreecreates
quicjZaps 15 sept 2025

बीकानेर, 25 अप्रैल। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर तीन मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित किए गए है। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि दियातरा स्थित शिव शक्ति मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर, मैन रोड रामपुरा बाजार स्थित मनीष मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 2 से 6 मई तक पांच दिनों के लिए तथा आर के पुरम उड़सर रोड स्थित वीर बिग्गाजी मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 2 से 11 मई तक दस दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।

indication
L.C.Baid Childrens Hospiatl

लोक हित का ध्यान रखते हुए विभिन्न दवाइयों की खुली एवं नियंत्रित बिक्री प्रतिबंधित

pop ronak
kaosa

बीकानेर, 25 अप्रैल। जिला कलक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न दवाइयों की खुली एवं अनियंत्रित बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि नशे के रूप में उपयोग में ली जाने वाली औषधियां प्रेगाबलीन 75 एमजी, टेपेंटाडोल एवं ज्योपीक्लोन घटकयुक्त औषधियों को लोकहित को ध्यान में रखते हुए जिले में इन दवाओं की खुली एवं अनियंत्रित बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेशानुसार इन दवाओं को कोई भी दवा विक्रेता बिना क्रय-विक्रय बिल के बेचान नहीं करेगा। थोक दवा विक्रेता इन दवाइयां के समस्त क्रय विक्रय का दैनिक स्टॉक रजिस्टर बैच नंबर सहित संधारण करेंगे तथा इसकी दिनांकवार सूचना प्रत्येक सप्ताह सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय को adc.bikaner.mh@rajasthan.gov.in व पुलिस अधीक्षक कार्यालय sp-bik-rj@nic.in पर ईमेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इन प्रतिबंधित दवाई को विक्रय चिकित्सक की मूल प्रिस्क्रिप्शन या पर्ची पर मुहर व दिनांक अंकित होने पर ही विक्रय कर सकेंगे।

 

भीखाराम चान्दमल 15 अक्टूबर 2025
mmtc 2 oct 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *