11 साल पुराने किरायेदारी विवाद का निपटारा: के.ई.एम. रोड स्थित दो दुकानें कब्जा मुक्त

बीकानेर में कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई
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बीकानेर ,16 अक्टूबर । बीकानेर के के.ई.एम. रोड स्थित दो दुकानों के किरायेदारी विवाद का निपटारा 11 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद न्यायालय के आदेश पर किया गया। गुरुवार को पुलिस की सहायता से दोनों दुकानों को कब्जा मुक्त कराकर उनकी मालकिन को सुपुर्द कर दिया गया।

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न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई
दुकान मालकिन श्रीमती रतनी देवी पत्नी स्व. श्री दयाप्रकाश (निवासी चौतीना कुँआ, सत्तासर डेरा, बीकानेर) ने किरायेदार उषा पत्नी गोपीकिशन और नारायण पुत्र बृजमोहन के विरुद्ध माननीय किराया अधिकरण, बीकानेर के समक्ष दुकानों को खाली कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

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निर्णय: माननीय किराया अधिकरण, बीकानेर ने दिनांक 12.04.2019 को दुकान मालकिन रतनी देवी के हक में फैसला सुनाया।

अपील और पुष्टि: किरायेदारों द्वारा माननीय अपील किराया अधिकरण, बीकानेर में अपील की गई, जहाँ किराया अधिकरण के फैसले को सही माना गया।

बेदखली और कब्जा सुपुर्दगी
इसके पश्चात्, दुकान मालकिन द्वारा बेदखली की कार्यवाही माननीय किराया अधिकरण, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बेदखली वारंट: पीठासीन अधिकारी शाजिद हुसैन छींपा ने दिनांक 20.09.2025 को पुलिस इमदाद की सहायता से बेदखली वारंट जारी कर कब्जा सुपुर्द करवाए जाने का आदेश दिया।

कब्जा सुपुर्दगी: आज, न्यायालय के सैल आमिन सत्यनारायण शर्मा और कोटगेट थाने के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में मौके पर कार्यवाही की गई और दुकान मालकिन रतनी देवी को दोनों दुकानों का भौतिक कब्जा सुपुर्द किया गया।

दुकान मालकिन की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार पुरोहित के द्वारा की गई।

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