स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा: बिना ‘सी-फॉर्म’ के ठहरीं 11 विदेशी युवतियां पकड़ी गईं


जोधपुर, 12 दिसंबर। जोधपुर की सरदारपुरा थाना पुलिस ने बिना आवश्यक पंजीकरण दस्तावेज यानी ‘सी-फॉर्म’ के विदेशी युवतियों को ठहराने के मामले में वन मोर स्पा सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से थाईलैंड की 10 और नेपाल की एक युवती सहित कुल 11 युवतियों को शांति भंग के आरोप में पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर का संचालक अनिल माहेश्वरी फरार हो गया।
थाना अधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश के निर्देशन में शहर में विदेशी नागरिकों के ठहराव की जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में टीम को सूचना मिली थी कि सरदारपुरा स्थित एक स्पा सेंटर में विदेशी युवतियां बिना अनुमति और नियमानुसार पंजीकरण (सी-फॉर्म) के ठहरी हुई हैं। सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर दबिश दी।



10 थाईलैंड और 1 नेपाली युवती गिरफ्तार
पुलिस ने मौके से थाईलैंड की 10 युवतियों को पकड़ा, जिनमें मिस लुक्काना जुंत्रा, मिस पिचायापा सिद्दीकी, मिस वलाईफान खुमपरात, मिस चावेवान सुट्टिमोंगकोल, मिस यानिसा वोंगमहथाई, मिस केत्वाली पिंकॉकक्रुआद, मिस सांगदुआन चूसांग, मिस नोंगलक मिंगखुनतोद, मिस थानफिचाफा सुपाकिटथन्याफोंग और मिस पनदचकर्न जोंगनोमक्लांग शामिल हैं। इनके साथ ही काठमांडू निवासी एक नेपाली युवती सुनीता राय को भी पकड़ा गया।
पुलिस ने सभी युवतियों को थाने लाकर पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। विदेशी युवतियों को बिना सी-फॉर्म के ठहराने की सूचना सीआईडी को भी दी गई है।



तीसरी बार हुई स्पा सेंटर पर कार्रवाई
गौरतलब है कि इस स्पा सेंटर पर पुलिस की ओर से यह तीसरी बार की गई कार्रवाई है। इससे पहले, 20 जनवरी को दबिश देकर संचालक अनिल कुमार माहेश्वरी को नौ विदेशी महिलाओं के साथ पकड़ा गया था। वहीं, 9 नवंबर को भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालक माहेश्वरी को 12 देशी और विदेशी महिलाओं के साथ पकड़ा था।
क्या है सी-फॉर्म?
सी-फॉर्म विदेशी नागरिकों का पंजीकरण दस्तावेज होता है। होटल, गेस्ट हाउस या किसी भी ठहरने की जगह पर किसी विदेशी के पहुंचने के 12 घंटे के भीतर यह फॉर्म पुलिस या एफ.आर.आर.ओ (FRRO) को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजना आवश्यक होता है। इसका उद्देश्य विदेशी नागरिकों की पहचान, ठहराव और गतिविधियों की निगरानी रखना है। सी-फॉर्म नहीं भरने पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत होटल या संस्थान संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।








