मंत्रालयिक कर्मचारियों के लघु हस्ताक्षर एवं उपस्थिति नियम को सख्ती से लागू करने की मांग, शिक्षा निदेशक को सौंपा ज्ञापन

कमल नारायण आचार्य
क्विक जेप्स विज्ञापन 13 oct 2026
  • शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने भेजा ईमेल, सभी विद्यालयों में एकसमान नियम लागू करने का आग्रह

बीकानेर, 16 अक्टूबर । शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान, बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के निदेशक को एक ज्ञापन सौंपकर विद्यालयों एवं कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के हस्ताक्षर और उपस्थिति से जुड़े नियमों को स्पष्ट रूप से लागू करने की मांग की है। यह ज्ञापन ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसमें निदेशक द्वारा पूर्व में इस संबंध में जारी किए गए आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है।

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नियमों में एकरूपता और पारदर्शिता की मांग
प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार के नियमों के विपरीत कुछ संस्थाओं व विद्यालयों में नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत मंत्रालयिक कर्मचारियों को संस्थाओं या विद्यालयों में लघु हस्ताक्षर (Short Sign) करने की अनुमति हो अथवा आवागमन से जुड़े नियमों में किसी प्रकार की भिन्नता हो।

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संघ का कहना है कि उपस्थिति और हस्ताक्षर संबंधी नियम कार्यालय और विद्यालय के सभी कर्मचारियों पर एकसमान रूप से लागू होने चाहिए। नियमों के अलग-अलग अर्थ निकाले जाने से कई बार संस्था प्रधानों और कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बन जाती है।

सार्वजनिक आदेश जारी करने का आग्रह
ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि इस संबंध में एक स्पष्ट और व्यापक आदेश जारी कर इसे प्रदेश के सभी कार्यालयों, संस्थाओं एवं विद्यालयों में सार्वजनिक रूप से लागू किया जाए। संघ का मानना है कि इस प्रकार की एकरूपता आने से कर्मचारियों और संस्था प्रधानों के आपसी संबंध मधुर रहेंगे, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे का वातावरण बना रहेगा।

शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने निदेशक महोदय से आग्रह किया है कि मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण पर त्वरित एवं सकारात्मक आदेश प्रसारित किए जाएं।

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