न्यायाधीश माडवी राजवी ने किया बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण: सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन पर 3 वाहन सीज


बीकानेर, 13 नवंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय) के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मांडवी राजवी ने गुरुवार को स्कूलों में संचालित होने वाली बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया।
सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी
न्यायाधीश ने बताया कि निरीक्षण के दौरान वाहनों की वास्तविक स्थिति सभी निर्धारित मानदंडों के विपरीत पाई गई। उन्होंने कहा कि बाल वाहिनियों के लिए निर्दिष्ट पीला रंग, ‘बाल वाहिनी’ अंकित होना, चालक के पास 5 वर्ष के अनुभव का वैध लाइसेंस होना, वाहनों में जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट और आपातकालीन निकास का होना अनिवार्य है।



निरीक्षण में पाई गई मुख्य कमियाँ



- बच्चों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं पाए गए।
- निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को असुरक्षित रूप से बिठाया गया था।
- वाहिनियों के गेट के लॉक टूटे हुए मिले, और ग्रिल व मेश नहीं लगे हुए थे।
- ड्राइवरों के वैध लाइसेंस व पहचान दस्तावेज पूर्ण नहीं थे।
मौके पर ही 3 वाहनों को सीज किया गया तथा कई अन्य वाहनों के चालान की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। निरीक्षण के दौरान जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी, यातयात पुलिस के एएसआई रामकेश मीणा और क्षेत्रीय परिवहन पुलिस निरीक्षक सुरेन्द्र बेनीवाल आदि मौजूद रहे।








