सड़क पर लापरवाही से खड़े ट्रक से टक्कर में चालक की मौत, कोर्ट ने परिजनों को दिलाया 24.60 लाख का मुआवजा

भीषण सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 32,70,884 रुपये मुआवजा देने का आदेश
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खमत खामणा

बीकानेर, 12 फ़रवरी । स्थानीय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने करीब चार साल पुराने इस मामले में मृतक दलबीर सिंह के परिवार को 24,60,220 रुपये (चौबीस लाख साठ हजार दो सौ बीस रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, दावा पेश करने की तिथि से इस राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।

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यह दुखद दुर्घटना 26 मई 2020 की है। मृतक दलबीर सिंह (निवासी दंतौर, खाजूवाला) अपना वाहन (HR61-D-1371) लेकर भुना से कालोद जा रहा था। हिसार बाईपास राजगढ़ रोड पर गांव लुदास के पास सड़क पर आए एक आवारा पशु को बचाने के प्रयास में दलबीर ने अपना ट्रक थोड़ा काटा, तभी वहां सड़क के बीचों-बीच बिना किसी इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर या चेतावनी संकेत (पत्थर/झाड़ी) के खड़े एक अन्य ट्रक (RJ10-CB-0051) से उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में दलबीर सिंह को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

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लापरवाही और गफलत का मामला
परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई “बोळा” ने न्यायालय में मुआवजे का दावा पेश किया और प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने पाया कि दुर्घटना का मुख्य कारण ट्रक संख्या RJ10-CB-0051 के चालक रोहिताश कुमार की घोर लापरवाही थी। सड़क के बीचों-बीच बिना किसी सुरक्षा उपाय या रिफ्लेक्टर के वाहन खड़ा करना कानूनी रूप से गफलत माना गया, जिससे यह घातक हादसा हुआ।

बीमा कंपनी और वाहन मालिक की संयुक्त जिम्मेदारी
माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मुआवजा राशि के भुगतान के लिए ट्रक चालक रोहिताश कुमार, वाहन मालिक मोहनराम (निवासी सिद्धमुख, चूरू) और चोलामंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड संयुक्त और पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। इस फैसले से पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद जगी है, जो लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।

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