ब्यूटी पार्लर संचालिका के हत्यारे पूर्व ड्राइवर को उम्र कैद



- बेरहमी से काट डाला था गला, तड़पती महिला को छोड़ कर हुआ था फरार
बीकानेर, 14 अक्टूबर। बीकानेर में पार्लर संचालिका की गला काटकर बेरहमी से हत्या करने वाले पूर्व ड्राइवर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने इंदिरा गांधी नगर कॉलोनी निवासी लक्ष्मी पुरोहित(47) को उरमूल सर्किल पर मिलने बुलाया, फिर सुनसान कॉलोनी में ले गया था। दोनों के बीच बहस हुई। इसके बाद तैश में आकर आरोपी समीर ने लक्ष्मी का गला काट दिया था। गला इतना बुरी तरह से रेता गया कि लक्ष्मी के गले में 2 इंच तक का घाव हो गया। इस हमले में उसके गले की नसें और मांसपेशियां तक कटकर बाहर आ गई थी। खून से लक्ष्मी का पूरा शरीर और कपड़े तक सन गए थे। मृतका के पति ने पूर्व ड्राइवर समीर पर हत्या का आरोप लगाया और बीछवाल थाने में मामला दर्ज कराया था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 6 रेणु सिंगला की कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। इसमें आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये राशि मृतका की दोनों बेटियों को दी जाएगी।




पति ने दर्ज करवाया था हत्या का मामला
बीकानेर में हर्षों के चौक निवासी राजेश कुमार पुरोहित ने 26 दिसंबर 2023 को बीछवाल थाने में समीर खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। राजेश का आरोप था कि समीर उसके यहां ड्राइवर का काम करता था। बाद में वो पत्नी को परेशान करने लगा तो उसे निकाल दिया।



25 दिसंबर की रात नहर कॉलोनी में मिली थी लाश
25 दिसम्बर की शाम 7 बजे लक्ष्मी अपने घर से गणेश मंदिर जाने का बोलकर निकली थी। वापस नहीं आई तो पति राजेश ने फोन किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। परिजनों को भी फोन किए, लेकिन लक्ष्मी नहीं मिली। सुबह 7 बजे राजेश ने नयाशहर थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया से सूचना मिली कि नहर कॉलोनी में एक महिला का शव मिला है। फोटो देखने पर स्पष्ट हुआ कि वो लक्ष्मी है। इस पर बीछवाल थाने में समीर खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया। बीछवाल पुलिस ने उसी दिन समीर खान को हिरासत में ले लिया।
बहकाने के लिए आरोपी ने काटी हाथ की नस
पुलिस को बहकाने के लिए समीर ने अपने हाथों की नसें काट ली और ट्रेन एक्सीडेंट बताया। लेकिन वह बच गया। लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद उसने जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
2 साल की सुनवाई के बाद आज आया फैसला
बीछवाल थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने ऑफिसर और केस डायरी में मामला लेकर जांच की। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट संजय रामावत, एडवोकेट अशोक प्रजापत, योगेश रामावत, वेद प्रकाश और इरशाद अंजुम ने की। कोर्ट में चली बहस के बाद समीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तय समय में जुर्माना नहीं देने पर दस हजार रुपए अतिरिक्त देने होंगे। ये राशि लक्ष्मी की बेटियों को दी जाएगी।
नागौर में पार्षद थी लक्ष्मी
राजेश पुरोहित मूल रूप से नागौर के रहने वाले हैं। लक्ष्मी जब अपने ससुराल नागौर में थी तो वहां से नगर परिषद का चुनाव भी लड़ा था। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में जीतकर वो पार्षद बन गई थी। हालांकि बीकानेर आने के बाद वो राजनीतिक गतिविधियों में बिल्कुल सक्रिय नहीं थी। लक्ष्मी का पीहर बीकानेर में हर्षों के चौक में है। लक्ष्मी के भाई अमरचंद मोहता इन दिनों गिरिराज जी दर्शन के लिए गए हुए थे। लक्ष्मी के एक छोटी बेटी है। हत्या के बाद घर में मातम का माहौल है।
