सेवा क्षेत्र के उद्योगों के लिए बड़ी राहत, प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जारी की विशेष छूट योजना

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quicjZaps 15 sept 2025

बीकानेर, 10 फ़रवरी । राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों और संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण ‘विशेष छूट योजना’ की घोषणा की है। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया और सचिव वीरेंद्र किराड़ू ने क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के हवाले से बताया कि यह योजना उन इकाइयों के लिए संजीवनी साबित होगी जो अब तक बिना आधिकारिक सम्मति के संचालित हो रही हैं।

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L.C.Baid Childrens Hospiatl

इस योजना के दायरे में होटल, रिसॉर्ट्स, अस्पताल, स्वास्थ्य इकाइयां, मैरिज गार्डन, शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन्स और कॉल सेंटर्स (BPO) जैसे संस्थानों को रखा गया है। मंडल का मुख्य उद्देश्य इन सभी सेवा प्रदाताओं को जल अधिनियम 1974 तथा वायु अधिनियम 1981 के तहत वैधानिक प्रक्रिया के दायरे में लाना है। इसके लिए उन्हें ‘स्थापना सम्मति’ (Consent to Establish) और ‘संचालन सम्मति’ (Consent to Operate) प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

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योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार आवेदन करने वाले संस्थानों को पिछली अवधि के संचालन के लिए लगने वाले भारी-भरकम शास्ति शुल्क (Penalty Fee) से पूरी तरह छूट दी गई है। यह विशेष रियायत केवल 31 मार्च 2026 तक ही प्रभावी रहेगी। उद्योग संघ ने उद्यमियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने संस्थानों को प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों के अनुरूप पंजीकृत करवाएं और भविष्य की कानूनी जटिलताओं से बचें।

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