सड़क दुर्घटना के पीड़ित को मिला न्याय, न्यायालय ने ₹26.77 लाख से अधिक का मुआवजा किया मंजूर


बीकानेर, 11 जनवरी । मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), बीकानेर ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए पीड़ित के पक्ष में मुआवजे का आदेश दिया है। न्यायालय ने दुर्घटना के शिकार मनोज कुमार को ₹26,77,712 (छब्बीस लाख सतहत्तर हजार सात सौ बारह रुपये) की मुआवजा राशि देने का फैसला सुनाया है। साथ ही, दावा प्रस्तुत करने की तिथि से इस राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।


हादसे में आई थीं गंभीर चोटें, पीड़ित हुआ लकवाग्रस्त


घटना के अनुसार, 30 अप्रैल 2019 को मनोज कुमार (पुत्र सताराम, निवासी बंगला नगर) अपने साथी मनोज कुमार (पुत्र बिशनाराम) के साथ मोटरसाइकिल (RJ-07-SQ-0879) पर सवार होकर भाणेका गांव से बीकानेर लौट रहे थे। सुबह करीब 11:00 बजे गुड़ा फांटे के पास बीकानेर की ओर से आ रहे ट्रक (RJ-07-GC-7849) के चालक जेठाराम ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते हुए रॉन्ग साइड में आकर मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में मनोज कुमार के सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर हुआ, जिसके कारण उनके हाथ-पांव लकवाग्रस्त (Paralysis) हो गए और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आईं।
अधिवक्ता ओम बिश्नोई ‘बोला’ ने की सफल पैरवी
पीड़ित मनोज कुमार की ओर से मुआवजे का दावा अधिवक्ता ओम बिश्नोई ‘बोला’ ने पेश किया। उन्होंने न्यायालय के समक्ष ट्रक चालक की लापरवाही और पीड़ित को हुए शारीरिक व आर्थिक नुकसान के प्रमाण प्रस्तुत किए। दलीलों को सुनने के बाद, न्यायालय ने ट्रक चालक जेठाराम, वाहन मालिक सत्यनारायण (निवासी चौथीना कुआं) और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बेंगलुरु) को संयुक्त और पृथक-पृथक रूप से मुआवजे के लिए उत्तरदायी माना।
अधिकरण ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना का एकमात्र कारण ट्रक चालक की गफलत और लापरवाही थी, जिसके कारण एक युवक का जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। इस आदेश के बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद जगी है।








