SC rejected Re-NEET: नीट फिर से कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिजेक्ट

सलबोनी केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त
क्विक जेप्स विज्ञापन 13 oct 2026

Supreme Court rejected Re-NEET:, 22 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट पेपर लीक व गड़बड़ियों संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रि-नीट की मांग को रिजेक्ट कर दिया। एपेक्स कोर्ट ने पेपर लीक जांच का आदेश देते हुए कहा कि नीट काउंसलिंग के प्रॉसेस को आगे बढ़ाया जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पेपर लीक सभी सेंटर्स पर हुए इसके पर्याप्त सबूत नहीं हैं। पेपर लीक केवल हजारीबाग और पटना में हुआ था।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 जुलाई को नीट-यूजी परीक्षा दोबारा कराने और परीक्षा के संचालन में कथित गड़बड़ियों की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई किया।

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हाशिए पर खड़े परिवारों के छात्रों के लिए रि-नीट सही फैसला नहीं

बेंच ने कहा कि 23.33 लाख अभ्यर्थियों के लिए फिर से परीक्षा का आदेश देना सही नहीं है। क्योंकि तमाम ऐसे स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल हुए जो सैकड़ों-सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने परीक्षा केंद्र से रहते हें और उनके लिए दोबारा यात्रा करना शायद काफी कठिन हो। दरअसल, कोर्ट ने हाशिए पर पड़े छात्रों के लिए गंभीर नुकसान की ओर भी इशारा किया।

मंगलवार को आदेश देते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस महीने के एक अंतरिम फैसले का हवाला दिया जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी थी कि रि-नीट कराना कोर्ट के लिए अंतिम विकल्प होगा।

कोर्ट ने माना-पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुआ। अगर छात्रों को परीक्षा की सुबह लीक हुए प्रश्न याद करने के लिए कहा जाता तो लीक व्यापक नहीं हो सकता। इसलिए कोर्ट फिर से परीक्षा का आदेश देने से परहेज कर रहा।

हालांकि, कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ था और परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई थी। एक बात स्पष्ट है, प्रश्न लीक किए गए थे। परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया था। सीजेआई ने कहा कि झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में कम से कम दो परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्नपत्र लीक हुए थे।

 

 

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