ट्रक ड्राइवर के परिजनों को ₹53,66,700 का मुआवजा


बीकानेर,8 दिसम्बर । न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर द्वारा एक सड़क दुर्घटना में मारे गए ट्रक ड्राइवर मोहम्मद अली के परिजनों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए ₹53,66,700 (तिरेपन लाख, छियासठ हजार, सात सौ रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
दुर्घटना का विवरण
दुर्घटना की तिथि: 20 फरवरी 2022
स्थान: सड़क आम एन.एच. 62 (बीकानेर से सूरतगढ़) पर खाड़ा ग्राम के पास।
पीड़ित (मृतक): मोहम्मद अली पुत्र हकदम खां उर्फ हकदम अली (निवासी ग्राम नोरसर जालोवाली, बीकानेर)। वह ट्रक ट्रेलर संख्या RJ07-GD-6170 में बतौर ड्राइवर मेसर्स श्री गणेश इंडस्ट्रीज के नियोजन में सवार थे।



दुर्घटना: मोहम्मद अली अपने ट्रक ट्रेलर को अपनी सही दिशा में नियंत्रित गति से सड़क के किनारे चला रहे थे। तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर संख्या RJ07-RE-3339 के चालक अरशद शाह ने ट्रैक्टर को तेज गति, लापरवाही एवं गफलत से चलाकर ट्रक ट्रेलर के रॉन्ग साइड में आकर टक्कर मार दी।



परिणाम: इस भीषण टक्कर के कारण मोहम्मद अली को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए।
न्यायालय का फैसला और मुआवजा
दावा प्रस्तुतकर्ता: मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई “बोल्हा” ने मुआवजा दावा प्रस्तुत किया।
मुआवजा राशि: माननीय न्यायालय ने मृतक के परिजनों को ₹53,66,700 (तिरेपन लाख, छियासठ हजार, सात सौ रुपये) की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया।
ब्याज: यह राशि दावा प्रस्तुत करने की दिनांक 03-06-2022 से 07% ब्याज सहित अदा की जाएगी।
उत्तरदायी पक्ष: न्यायालय ने मुआवजा राशि चुकाने के लिए निम्नलिखित पक्षों को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है:
- ट्रैक्टर संख्या RJ07-RE-3339 का चालक अरशद शाह।
- ट्रैक्टर संख्या RJ07-RE-3339 का मालिक अकबर शाह।
बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड।








