बीकानेर में नौ दर्ज हुए आपराधिक मामलों में होटल में हमला, चुनाव ड्यूटी पर पुलिसकर्मी से मारपीट और ब्लैकमेल की शिकायत

बीकानेर में नौ दर्ज हुए आपराधिक मामलों में होटल में हमला, चुनाव ड्यूटी पर पुलिसकर्मी से मारपीट और ब्लैकमेल की शिकायत
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पुलिस की 2 नवंबर की रिपोर्ट में सड़क हादसे में मौत, ₹1.23 लाख की ठगी और अलग-अलग थानों में 22 लोगों की गिरफ्तारी के समाचार

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बीकानेर, 3 नवंबर। जिले के अभय कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर की 2 नवंबर 2026 की पुलिस रिपोर्ट में नौ नए आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इनमें स्टेशन रोड स्थित होटल में कर्मचारियों पर हमला कर नकदी निकालने, पंचायत चुनाव की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट, निजी तस्वीरों और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने तथा पहचान बदलकर ₹1,23,450 की ठगी करने की शिकायतें शामिल हैं। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत और एक अन्य मृत्यु के संबंध में मर्ग दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी संबंधी सूची की 14 प्रविष्टियों में कुल 22 व्यक्तियों का विवरण है।

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रिपोर्ट में दर्ज घटनाओं का विवरण शिकायतों और पुलिस की प्रारंभिक सूचनाओं पर आधारित है। आरोपों को अंतिम रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता।

स्टेशन रोड के होटल में हमला, ₹28 हजार निकालने का आरोप

कोटगेट थाने में स्टेशन रोड स्थित कैप्टन होटल में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता पवन सुथार के अनुसार, 1 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे आरोपी होटल में पाइप लेकर आए। आरोप है कि होटल के काउंटर पर बैठे कर्मचारियों पर लोहे के पाइप और सरियों से वार किए गए तथा गुल्लक से ₹28 हजार निकाल लिए गए।

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह उस समय होटल के कार्यालय में बैठे थे। आरोपियों ने कार्यालय में भी तोड़फोड़ की और उनके बाहर आने तक वहां से निकल गए। मामले में मूलचंद सुथार तथा दो अन्य व्यक्तियों को आरोपी बताया गया है। पुलिस ने 2 नवंबर को प्रकरण संख्या 255/2026 दर्ज किया। रिपोर्ट में बीएनएस की धाराएं 115(2), 126(2), 333, 307, 324(4), 352 और 3(5) दर्ज हैं। जांच उपनिरीक्षक गौरव बोहरा को सौंपी गई है।

भूरासर में चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट की शिकायत

रणजीतपुरा थाने में पंचायत चुनाव की ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी से मारपीट और राजकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस लाइन बीकानेर में तैनात कांस्टेबल हरिचरण ने शिकायत में बताया कि 30 अक्टूबर को दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच वह भूरासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बूथ संख्या एक पर चुनाव ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और काम में बाधा डाली।

प्रकरण संख्या 87/2026 में 21 व्यक्तियों के नाम तथा 50–60 अन्य लोगों का उल्लेख है। पुलिस ने बीएनएस की धाराएं 115(2), 121(1), 132, 109(1), 351(3) और 189(2) दर्ज की हैं। अनुसंधान हेड कांस्टेबल कैलाशदान को सौंपा गया है। रिपोर्ट तैयार होने तक इस मामले के गिरफ्तारी वाले कॉलम में ‘नहीं’ दर्ज है।

पांचू में निजी वीडियो के जरिए महिला को ब्लैकमेल करने का आरोप

पांचू थाने में सारुण्डा क्षेत्र की एक महिला ने निजी वीडियो के जरिए दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला के पति का निजी वीडियो छलपूर्वक हासिल किया और उसके आधार पर महिला पर दबाव बनाया। महिला का आरोप है कि इसी दबाव में उससे निजी तस्वीरें और वीडियो भेजने को कहा गया।

शिकायत में पति का वीडियो प्रसारित करने तथा महिला की निजी सामग्री भी प्रसारित करने की धमकी देने का आरोप है। घटना का विवरण पिछले तीन वर्षों की अवधि से जुड़ा बताया गया है। पुलिस ने प्रकरण संख्या 288/2026 में बीएनएस की धाराएं 308(2), 351(2) तथा आईटी एक्ट की धाराएं 66ई और 67ए दर्ज की हैं। जांच पांचू थानाधिकारी ईश्वरप्रसाद कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष की निजता को ध्यान में रखते हुए यहां पहचान प्रकाशित नहीं की जा रही है।

छतरगढ़ में पहचान बदलकर ₹1.23 लाख की ठगी
छतरगढ़ थाने में दूसरे व्यक्ति का रूप धारण कर धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज हुई है। सात डीकेडी निवासी सुनील कुमार ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसी और की पहचान का इस्तेमाल कर उनसे ₹1,23,450 ले लिए। रिपोर्ट में घटना की तारीख 31 अक्टूबर दर्ज है।

पुलिस ने 2 नवंबर को प्रकरण संख्या 207/2026 दर्ज कर बीएनएस की धाराएं 318(4) और 319(2) लगाई हैं। आरोपी अज्ञात बताया गया है। उपलब्ध विवरण में यह स्पष्ट नहीं है कि रकम किस माध्यम से दी गई और आरोपी ने किसकी पहचान का इस्तेमाल किया। जांच उपनिरीक्षक मोहनलाल को सौंपी गई है।

रिड़ी गांव में कैंपर गाड़ी में तोड़फोड़ और मारपीट
श्रीडूंगरगढ़ थाने में रिड़ी गांव के शनि मंदिर के पास हुई घटना का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता मदनलाल के अनुसार, 1 नवंबर की रात 11:30 से 11:45 बजे के बीच आरोपियों ने एक राय होकर उनकी कैंपर गाड़ी पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर तोड़फोड़ की। उनके साथ मारपीट और जाते समय धमकियां देने का भी आरोप है।

प्रकरण संख्या 447/2026 में सात नामजद व्यक्तियों तथा 30–40 अन्य लोगों का उल्लेख है। पुलिस ने बीएनएस की धाराएं 115(2), 126(2), 324(2), 316(2) और 189(2) दर्ज की हैं। जांच हेड कांस्टेबल लेखराम को दी गई है। रिपोर्ट में इस मामले में गिरफ्तारी दर्ज नहीं है।

सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत
गंगाशहर थाने में रतनरतन कोचर सर्किल के पास हुई सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता गौतम के अनुसार, 31 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे अज्ञात वाहन ने उनके पिता को टक्कर मार दी। सिर और आंख के पास चोट आने से वह बेहोश हो गए। उपचार के दौरान 2 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण संख्या 298/2026 में बीएनएस की धाराएं 281 और 106(1) दर्ज की हैं। जांच उपनिरीक्षक हेतराम कर रहे हैं।

सेरूणा क्षेत्र में पिकअप की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक घायल
सेरूणा थाने में गोपालसर से जोधासर मार्ग पर हुए हादसे की शिकायत दर्ज हुई है।  रूपाराम ने आरोप लगाया कि 30 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे पिकअप चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाकर सामने से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे चालक को चोटें आईं। प्रकरण संख्या 103/2026 में पिकअप चालक मूलाराम को आरोपी बताया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धाराएं 281 और 125(ए) दर्ज की हैं। जांच हेड कांस्टेबल विनोद कुमार कर रहे हैं।

रानी बाजार और नयाशहर में भी मारपीट के मामले

रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र: कोटगेट थाने में किशनलाल उपाध्याय ने शिकायत दी कि 1 नवंबर को दोपहर करीब 1:45 बजे रीको रोड नंबर दो पर उनकी दुकान के सामने तीन आरोपियों ने उनके और दुकान पर काम करने वाले सुभाष के साथ मारपीट की। दोनों को चोटें आने की बात कही गई है। प्रकरण संख्या 254/2026 में मुकेश कुमार मेहरा, महावीर और नितेश मेहरा के नाम दर्ज हैं।

नयाशहर: सुनील ने आरोप लगाया कि 23 अक्टूबर की रात करीब 9 से 9:30 बजे विश्वकर्मा गेट के बाहर रिश्तेदारों ने लाठी-डंडों से मारपीट की और एक मोबाइल तथा ₹2 हजार छीन लिए। पुलिस ने 2 नवंबर को प्रकरण संख्या 241/2026 दर्ज किया। इसमें ताराचंद, गुल्लू और तीन–चार अन्य व्यक्तियों का उल्लेख है।

गिरफ्तारी सूची में 22 व्यक्ति, इनमें 20 की कार्रवाई अपराध की रोकथाम के लिए
रिपोर्ट के गिरफ्तारी खंड की 14 प्रविष्टियों में कुल 22 व्यक्तियों का विवरण है। इनमें 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी का कारण संज्ञेय अपराध की रोकथाम बताया गया है। शेष दो गिरफ्तारियां पहले से दर्ज आपराधिक मामलों से संबंधित हैं। इस सूची को नौ नए प्रकरणों में हुई गिरफ्तारी का आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए।

थानावार विवरण के अनुसार, जेएनवीसी में तीन, नापासर में पांच, श्रीडूंगरगढ़ में दो, नोखा में तीन, जसरासर में दो और छतरगढ़ में पांच व्यक्तियों पर रोकथाम संबंधी कार्रवाई दर्ज है। मुक्ताप्रसाद नगर के पुराने प्रकरण में जयप्रकाश राव तथा लूणकरनसर के प्रकरण संख्या 315/2026 में कन्हैयालाल उर्फ कानाराम उर्फ कान्हा की गिरफ्तारी का उल्लेख है। अलग-अलग प्रविष्टियों में न्यायिक अभिरक्षा, हवालात, जमानत अथवा न्यायालय में पेशी की स्थिति दर्ज की गई है।

जेएनवीसी में एक मृत्यु पर मर्ग दर्ज
जेएनवीसी थाने में रिड़मलसर सिपाहियान निवासी राजूराम उर्फ राजेन्द्र की मृत्यु के संबंध में मर्ग संख्या 50/2026 दर्ज किया गया है। मृतक के भाई की सूचना में घर पर आत्महत्या की बात कही गई है। पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मर्ग दर्ज किया और शव मोर्चरी में रखवाया। उपलब्ध रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों की जांच का अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

विशेष अधिनियमों के तहत नए प्रकरणों वाले अलग खंड में कोई प्रविष्टि नहीं है। हालांकि पांचू का ब्लैकमेल संबंधी मामला बीएनएस वाले खंड में आईटी एक्ट की धाराओं के साथ दर्ज है।

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