केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका जमानत पर रोक

केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका जमानत पर रोक
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नई दिल्ली, 25 जून। सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में उन्हें जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दस्तावेजों और दलीलों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया, इसलिए लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाती है। हाईकोर्ट ने कहा कि रोस्टर बेंच की ओर से अन्य दलीलों पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

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हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा

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जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत ईडी की ओर से उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही। उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस ने यह भी कहा कि निचली अदालत को ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। पीठ ने कहा कि विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।

जेल में रहेंगे केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ ईडी की ओर से हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट में मामला पहुंचते ही अदालत ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यही नहीं उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने इस पर आज दिन में ढाई बजे आदेश सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहिए था जो उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के विपरीत हो।

HC ने कहा- ट्रायल कोर्ट ने विवेक नहीं लगाया

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 70 पीएमएलए के तर्क पर भी विचार नहीं किया। आदेश में एक मजबूत तर्क था कि धारा 45 पीएमएलए की दोहरी शर्त पर अवकाश न्यायाधीश की ओर से विचार-विमर्श नहीं किया गया था। इस पर कोर्ट का मानना है कि धारा 45 पीएमएलए पर ट्रायल कोर्ट की ओर से उचित तरीके से चर्चा नहीं की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एएसजी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के पैरा 27 का हवाला दिया, जहां जज ने ईडी की ओर से दुर्भावना की बात कही है। लेकिन इस अदालत का मानना है कि कोर्ट की समन्वय पीठ ने कहा कि ईडी की ओर से कोई बदनीयत नहीं थी।

आप पार्टी ने HC के निर्णय को पूर्वाग्रह युक्त बतलाया है तथा कहा कि केजरीवाल की जमानत के मामले में कल 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवायी होगी।देखना है कि क्या निर्णय केजरीवाल के लिए राहत लेकर आता है या नहीं ।

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