भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट का फैसला नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कैद

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  • किडनैप कर दरिंदगी की थी; भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट का फैसला

भीलवाड़ा, 13 नवम्बर। एक युवक को एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में पॉक्सो कोर्ट संख्या (एक) ने 20 साल की जेल और 59 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 29 डॉक्यूमेंट और 14 गवाह पेश किए गए थे।

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लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि फुलिया कला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने घर पर घोड़ी ट्रेंड करने के लिए एक युवक को बुलाया। ये युवक 15 से 20 दिन तक इन्हीं के घर पर घोड़ी को ट्रेंड करने के लिए रुका। इसी बीच इस युवक ने इंस्टाग्राम पर उसकी नाबालिग बेटी से दोस्ती की और उसे शादी का झांसा दिया।

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30 जुलाई 2024 को आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर गोगुंदा ले गया, यहां किराए के कमरे पर करीब 17-18 दिन अपने साथ रखा और उसके साथ रेप किया। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया।

29 डॉक्यूमेंट और 14 गवाह के पेश करने के बाद सुनाया फैसला

पुलिस ने पीड़ित युवती का मेडिकल कराया और उसे परिजनों को सौंपा। जांच के बाद इस युवक खिलाफ अपहरण, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से ट्रायल के दौरान 29 डॉक्युमेंट और 14 गवाह के बाद पेश करने के बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के जज बालकृष्ण मिश्र ने युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 59 हजार के जमाने से दंडित किया।

 

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