SI भर्ती रद्द केस में सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस; कहा- कुछ की गलती पर पूरी भर्ती रद्द नहीं हो सकती

SI भर्ती रद्द केस में सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस; कहा- कुछ की गलती पर पूरी भर्ती रद्द नहीं हो सकती
shreecreates
quicjZaps 15 sept 2025

जयपुर, 24 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार की अपील पर आज नोटिस जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाशचंद्र शर्मा व अन्य को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को निर्धारित की है।
सरकार का तर्क: पेपर लीक पूरे राजस्थान में नहीं पहुंचा
राज्य सरकार ने अपनी अपील में तर्क दिया है कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। सरकार ने दावा किया कि सेंटर से लीक हुआ पेपर या RPSC से लीक हुआ पेपर केवल संलिप्त RPSC सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही गया था, और इस पेपर का प्रसार पूरे राजस्थान में नहीं हुआ। सरकार ने तर्क दिया कि पूरी भर्ती रद्द होने से उन सही अभ्यर्थियों के जीवन पर भी असर पड़ रहा है, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की है। अपील में यह भी कहा गया कि यदि जांच एजेंसियां सही और गलत अभ्यर्थियों की छंटनी कर सकती हैं, तो कोर्ट को पूरी भर्ती रद्द नहीं करनी चाहिए।

indication
L.C.Baid Childrens Hospiatl

देरी माफी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को SI भर्ती रद्द की थी। नियमानुसार, अपील 60 दिन के भीतर खंडपीठ में करनी थी, लेकिन सरकार ने 60 दिन निकलने के बाद अपील दायर की। इसलिए, सरकार द्वारा लगाए गए देरी माफी के प्रार्थना पत्र को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और नोटिस जारी किए हैं। वकील हरेन्द्र नील ने बताया कि सरकार की अपील के साथ RPSC के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय, पूर्व सदस्य मंजू शर्मा सहित कई चयनित अभ्यर्थियों की अपील भी लगी हुई थी, जिनमें नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए गए हैं।

pop ronak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *