14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास



बीकानेर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया


बीकानेर, 30 सितम्बर । बीकानेर स्थित पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।


खेत से किया था अपहरण, पीड़िता को दी थी जान से मारने की धमकी
मामला 17 मार्च 2025 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शाम करीब 7 बजे पीड़िता अपने खेत से पशुओं को बाहर निकालने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता का मुंह बंद कर जान से मारने की धमकी दी और जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गया। इसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी को कुछ भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। 18 मार्च की सुबह पीड़िता अपने घर के बाहर बदहवास स्थिति में मिली। परिजनों की सूचना और शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।
17 गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर जुर्म साबित
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। पीड़िता के बयान, माता-पिता की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट तथा अन्य विधि-मान्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपी पर दोष सिद्ध करने में सफल रहा।
नाबालिगों से जुड़े अपराधों में कठोर रुख आवश्यक – कोर्ट
विशेष अदालत ने अपने निर्णय में कड़ा संदेश देते हुए टिप्पणी की कि 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध करना अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम रुख अपनाना है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को राज्य सरकार की योजना के तहत उचित प्रतिकर (मुआवजा) दिलाने के लिए संबंधित प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
