बीकानेर के सरकारी समाचार
बीकानेर के सरकारी समाचार

- पंचायत राज आम चुनाव के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
- 29 नवंबर तक रहेंगे प्रभावी
बीकानेर, 7 अक्टूबर। पंचायत राज आम चुनाव 2026 के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निशान्त जैन द्वारा जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश (निषेधाज्ञा) लागू किए हैं। यह आदेश 29 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।


आदेशानुसार जिले की पंचायत समिति बीकानेर, नोखा, पांचू, जसरासर, खाजूवाला, पूगल, छत्तरगढ़, रूणिया, हंदा, बीठनोक, बज्जू, कोलायत, श्रीडूंगरगढ़, रिडी एवं लूणकरणसर क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल बंदूक, बीएल.गन, राइफल एवं धारदार हथियार जैसे तलवार, गंडासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण अथवा अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा एवं सार्वजनिक रूप से इनके प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।


यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र, पुलिस, सिविल पुलिस होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केंद्र कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए हैं उन पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।
यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा करने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। वृद्ध एवं अपाहिज व्यक्तियों को सहारे के लिए उपयोग की जाने वाली लाठी तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी में लगे खिलाड़ियों को इससे छूट रहेगी। बीकानेर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा में इस किस्म के हथियार अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।
लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए भी लेनी होगी अनुमति
रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रहेगा वर्जित
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार चुनाव अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी निर्धारित समय एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल, स्कूलों एवं धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल/संस्था द्वारा किसी जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग में ध्वनिविस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का उपयोग निर्धारित डेसीबल में सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में सक्षम अधिकारी (संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट) की लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्रो का उपयोग माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वर्जित रहेगा।
कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल/संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग की अनुमति हेतु सक्षम अधिकारी को आवेदन करेंगे तथा आवेदन में वाहन संख्या, वाहन की रजिस्ट्रेशन संख्या व वाहन की किस्म का अंकन करेंगे। सक्षम अधिकारी की लिखित में अनुमति के पश्चात् ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।
आदेशानुसार कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल/संस्था, पुलिस विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना रैली, जुलूस, आमसभा एवं धरना का आयोजन नहीं कर सकेंगे। उक्त प्रतिबंध बारात या शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा/ना ही करवाएगा। वाहनों का उपयोग चुनाव प्रसार हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार ही करना होगा।
कोई भी अभ्यर्थी/राजनीतिक दल चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान किसी दूसरे अभ्यर्थी के निजी जीवन के बारे में आपत्तिजनक भाषण, प्रचार-प्रसार सामग्री में, टीका टिप्पणी नहीं करेगा और न ही करवाएगा। धर्मस्थलों का उपयोग निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री व अति ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाले पोस्टर, बेनर, पैम्फलेट व अन्य चुनाव सामग्री नहीं छपवाएगा एवं ना ही छापेगा। इसके साथ ही कोई व्यक्ति एवं संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थल से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक भवनों/स्थलों पर कट-आउट, पोस्टर, बेनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाएगा तथा ना ही किसी प्रकार के नारे लिखेगा। उक्त प्रचार माध्यमों हेतु निजी भवन, स्थल, सम्पत्ति का उपयोग उसके मालिक/धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों/ अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। राजनीतिक पार्टी एवं उम्मीदवारों द्वारा ऐसे मतदाताओं को जो उनके स्वयं के परिवारजन नहीं है, उन मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक लाने एवं ले जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
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वन्यजीव सप्ताह-2026 के तहत मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क में वृक्षारोपण अभियान आयोजित
मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया पौधरोपण
पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों के अनुकूल आवास विकास का दिया संदेश
वन्यजीव फोटोग्राफी प्रदर्शनी के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के प्रति किया जागरूक
बीकानेर, 07 अक्टूबर। वन्यजीव सप्ताह-2026 के अंतर्गत बुधवार को मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, बीछवाल में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर सेडू राम यादव उपस्थित रहे।
डीएफओ वाइल्डलाइफ तरुण मेहरा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि सहित उपस्थित अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण में वृद्धि तथा वन्यजीवों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल आवास विकसित करने का संदेश दिया गया। उपस्थित प्रतिभागियों को लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया गया।
मरुस्थलीय क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण पर जोर
मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र की विशिष्ट फ्लोरा एवं फौना का संरक्षण तथा इनके प्रति आमजन में जागरूकता पैदा करने में मरूधरा बायोलॉजिकल पार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि मरुस्थलीय क्षेत्र की विशिष्ट जैव विविधता हमारी प्राकृतिक विरासत है, जिसके संरक्षण के लिए जनभागीदारी एवं जागरूकता आवश्यक है।
उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ एवं संतुलित पर्यावरण उपलब्ध कराने का आह्वान किया।
वृक्षारोपण से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास होंगे मजबूत
संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर सेडूराम यादव ने वन्यजीव संरक्षण एवं प्राकृतिक आवासों के संरक्षण में वृक्षारोपण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। स्वस्थ वनस्पति आवरण वन्यजीवों को भोजन, आश्रय एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में डीएफओ वाइल्डलाइफ श्री तरुण मेहरा, श्री सत्यप्रकाश आचार्य, एडवोकेट श्री अशोक प्रजापत समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
पब्लिक पार्क चौपाटी में वन्यजीव फोटोग्राफी प्रदर्शनी
डीएफओ वाइल्डलाइफ श्री तरुण मेहरा ने बताया कि वन्यजीव सप्ताह-2026 के अंतर्गत पब्लिक पार्क चौपाटी में वन्यजीव फोटोग्राफी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। प्रदर्शनी आमजन के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रही।
प्रदर्शनी में वन्यजीवों, प्राकृतिक परिवेश एवं जैव विविधता से संबंधित आकर्षक छायाचित्र प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिकों, विद्यार्थियों एवं प्रकृति प्रेमियों ने भाग लिया। छाया चित्रों के माध्यम से आमजन को वन्यजीवों, उनके प्राकृतिक आवास तथा जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।
मेहरा ने बताया कि वन्यजीव सप्ताह-2026 के अंतर्गत आयोजित इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आमजन को वन्यजीव, वन एवं पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना तथा प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता एवं संरक्षण की भावना विकसित करना है।
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समाज कल्याण सप्ताह का समारोह पूर्वक समापन
सेवा आश्रम में बच्चों ने दी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
बीकानेर, 7 अक्टूबर। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर चल रहे समाज कल्याण सप्ताह 2026 के तहत बुधवार को विमंदित पुनर्वास गृह सेवा आश्रम परिसर में समारोहपूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती मांडवी राजवी रहे। श्री पुनीत शर्मा एवं समाज सेवी श्री अनिल भाटी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में सेवा आश्रम के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। बच्चों ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए’ की प्रस्तुति दी। मूक-बधिर बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य ने उपस्थितजनों को विशेष रूप से प्रभावित किया। वहीं सुनील ने ब्रेल लिपि के माध्यम से महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में बताया।
मुख्य अतिथि श्रीमती मांडवी राजवी ने सेवा आश्रम द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सहायता करना ही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है।
विशिष्ट अतिथि श्री पुनीत शर्मा एवं श्री अनिल भाटी ने सेवा आश्रम को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। संस्था संचालक श्री भीष्म कौशिक ने आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में डॉ. सारा एवं डॉ. संदीप ने सेवा आश्रम के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया।
इस अवसर पर नारी निकेतन से श्रीमती सुशीला, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक अधिकारी श्री विजय शंकर व्यास, श्री राजकुमार भाटी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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- डी.एल.एड. प्रथम वर्ष परीक्षा-2026
- अंकानुसंधान के लिए 8 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे
बीकानेर, 7 अक्टूबर। शिक्षा विभागीय परीक्षाओं के पंजीयक कार्यालय द्वारा डी.एल.एड. प्रथम वर्ष परीक्षा 2026 का परिणाम 28 सितंबर को शाला दर्पण पोर्टल पर जारी कर दिया गया है।
पंजीयक कार्यालय के सहायक निदेशक श्री दिनेश आचार्य ने बताया कि डी.एल.एड. प्रथम वर्ष 2026 के नियमित एवं पूर्ववर्ती परीक्षार्थी अपने प्राप्तांकों की पुनः जाँच या अंकानुसंधान के लिए 8 से 22 अक्टूबर तक अपनी शाला दर्पण आईडी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
उन्होंने बताया कि अंकानुसंधान के लिए प्रति विषय 75 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की मूल प्रति और निर्धारित शुल्क अपने अध्ययनरत संस्थान में जमा कराना होगा। इसके पश्चात शिक्षण संस्थानों द्वारा इन आवेदनों को वेरिफाई करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर तय की गई है।
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पंचायत राज आम चुनाव: 2026
जिला परिषद के 41 सदस्यों व पहले चरण की चार पंचायत समिति के 60 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए गुरुवार को शुरू होगी नाम निर्देशन प्रक्रिया
बीकानेर, 7 अक्टूबर। पंचायत राज आम चुनाव: 2026 के तहत जिला परिषद के 41 सदस्यों तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहले चरण के अनुसार खाजूवाला, रुणिया, पूगल और छत्तरगढ़ पंचायत समितियों के कुल 60 सदस्यों के निर्वाचन की लोकसूचना गुरुवार को जारी होगी। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो 13 अक्टूबर तक चलेगी।
बीकानेर जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से 14 तक के लिए नाम निर्देशन पत्र सहायक रिटर्निंग अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उम्मेद सिंह रतनू द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय इजलास में, वार्ड संख्या 15 से 28 तक के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण सचिव तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री हमेन्द्र नागर द्वारा विकास प्राधिकरण बीकानेर के नए भवन में तथा वार्ड संख्या 29 से 41 तक के नाम निर्देशन पत्र राजूवास के कुलसचिव और सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री पंकज शर्मा द्वारा विकास प्राधिकरण के पुराने भवन में प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक लिए जाएंगे।
इसी प्रकार पंचायत समिति खाजूवाला के लिए उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला और रिटर्निंग अधिकारी श्री प्रभजोत सिंह गिल द्वारा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खाजूवाला में, रुणिया के लिए विशेषाधिकारी निर्वाचन शाखा तथा रिटर्निंग अधिकारी सुश्री स्वाति शर्मा द्वारा सहायक बीकानेर स्थित कृषि अधिकारी कार्यालय के हॉल नम्बर-एक में, पूगल के लिए उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पूगल में उपखण्ड अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी श्री सत्यनारायण सुथार द्वारा तथा छत्तरगढ़ के लिए उपखण्ड अधिकारी कार्यालय छत्तरगढ़ में उपखण्ड अधिकारी तथा रिटर्निंग अधिकारी श्री पवन कुमार द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। यह आवेदन पत्र भी प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।
जिला परिषद एवं पहले चरण की पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्र 8 से 13 अक्टूबर (मंगलवार) दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। सार्वजनिक अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 14 अक्टूबर (बुधवार) को प्रातः 11 बजे से की जाएगी। नाम वापसी 15 अक्टूबर (गुरूवार) को दोपहर 3 बजे तक होगी। नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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