बीकानेर में बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश दो माह के लिए बढ़े, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए निर्देश

बीकानेर में बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश दो माह के लिए बढ़े, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए निर्देश
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बीकानेर, 30 अक्टूबर । जिले के सीमावर्ती इलाकों में अवैध प्रवेश और अवांछनीय गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर निशांत जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवधि को आगामी दो माह के लिए बढ़ा दिया है।

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यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व असामाजिक तत्वों की अवैध गतिविधियों की आशंका, सामरिक गोपनीय सूचनाओं के रिसाव को रोकने तथा सीमा पार (पाकिस्तान) के मोबाइल नेटवर्क का भारतीय सीमा में गलत इस्तेमाल रोके जाने के मद्देनज़र सुरक्षा दृष्टिकोण से लिया गया है।

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रात्रिकालीन विचरण पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट निशांत जैन द्वारा जारी आदेशानुसार, भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तहसील खाजूवाला और बज्जू के विभिन्न गांवों—बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासर चौगान, बेरियांवाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कबरेवाला, भूरासर और मगनवाला में शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बिना वैध अनुमति के आवागमन, विचरण व अन्य गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अत्यावश्यक कार्यों के लिए समीपस्थ बीएसएफ (BSF) या बीओपी (BOP) से वैध अनुमति प्राप्त करनी होगी।

सिम बिक्री, कॉल रिकॉर्ड और नेटवर्क संबंधी कड़े नियम

पाकिस्तान कॉल ट्रैकिंग: बज्जू, पूगल, रणजीतपुरा, खाजूवाला और छतरगढ़ क्षेत्रों में पाकिस्तान के कंट्री कोड (+92) पर आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉल्स का पूरा रिकॉर्ड बीएसएनएल (BSNL) द्वारा संधारित किया जाएगा।

सख्त सिम वेरिफिकेशन: नई मोबाइल सिम की बिक्री से पूर्व विक्रेता को पहचान पत्र [Aadhaar Redacted], फोटो, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि की मूल दस्तावेजों से जांच करनी होगी। सत्यापन के बाद ही सिम एक्टिवेट की जाएगी और इसका पूरा डेटा रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। किसी भी संदिग्ध आवेदन या फर्जी दस्तावेज की तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी।

पाकिस्तानी सिम पर रोक: सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

बाहरी कामगारों का सत्यापन और व्हाट्सऐप ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी

कृषि, जिप्सम खनन या अन्य व्यवसाय में लगे बाहरी राज्यों के कामगारों का पुलिस चरित्र सत्यापन, मूल निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की कॉपी समीपस्थ बीएसएफ/बीओपी व पुलिस थाने में जमा करानी होगी। काम के दौरान कामगारों को अपना पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, व्हाट्सऐप ग्रुप में किसी भी अनजान व्यक्ति को जोड़ने से मना किया गया है। यदि किसी ग्रुप के माध्यम से सामरिक महत्व की सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, तो इसके लिए ग्रुप एडमिन को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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