सड़क दुर्घटना के दो अलग अलग मामलों में मुआवजा रु. 3.38 करोड़ व 23 लाख 42 हजार देने के आदेश

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  • दो डॉक्टरों सहित 5 की सड़क हादसे में हुई थी मौत, रु. 3.38 करोड़ मुआवजा मिलेगा
  • मृतक के परिजनों को 23,42,700 रूपये मुआवजा देने के आदेश

 

बीकानेर , 13 सितम्बर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने सड़क दुर्घटना के मामले में फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 23,42,700 रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना दिनांक 27.12.2015 को रामस्वरूप डेलू पुत्र श्री मोहनराम बिश्नोई जाति बिश्नोई ( डेलू ) निवासी काकड़ा, तहसील नोखा, जिला बीकानेर सांवरमल के साथ बोलेरो संख्या RJ 44-UA -0451 में सांवरमल के मामाजी महावीर जी को रेलवे स्टेशन नोखा छोड़कर वापस नोखा से गांव आ रहे थे।

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उसी समय करीब 01.00 पी.एम. पर सड़क आम नोखा से सुजानगढ़ पर नोखा से 02 किलोमीटर पहले प्रभुराम बिश्नोई पेंट्रोल पम्प के पास उक्त बोलेरो के चालक पूनमचन्द नाई ने अपनी बोलेरो को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाते हुए रोंग साईड में जाकर सामने से आ रहे अन्य वाहन संख्या RJ- 07- GA-8368 के साथ दुर्घटना कारित कर दी। जिससे उक्त बोलेरो संख्या RJ 44-UA -0451 में सवार रामस्वरूप व अन्य के सामान्य एवं गंभीर प्रकृति की चोटे आई तथा उन्हीं चोटों के कारण रामस्वरूप की मृत्यु हो गई।

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जिसका मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 23,42,700/- रुपये व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 06 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन बोलेरो संख्या RJ 44-UA -0451 के मालिक व चालक एवं बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।


दो डॉक्टरों सहित 5 की सड़क हादसे में हुई थी मौत, रु. 3.38 करोड़ मुआवजा मिलेगा

बीकानेर , 13 सितम्बर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण की पीठासीन अधिकारी वंदना राठौड़ ने आठ साल पहले गुड़ा फांटा की तरफ बेलदारों की ढाणी के पास सड़क हादसे में दो डॉक्टर सहित पांच लोगों की मौत पर वारिसों को तीन करोड़ 38 लाख 8 हजार 234 रुपए मुआवजा ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह मुआवजा राशि वाहन मालिक, ट्रक ड्राइवर एवं संबंधित बीमा कंपनी संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से मृतकों के वारिसों को देगी।

18 जून, 16 को जीप में सवार डॉ. राजकुमार दरगड़, डॉ. सुमेरसिंह, मनसुखदास, संतोष जोशी और हंसराज राणा राज्य सरकार की योजना के अनुसार बज्जू में परिवार कल्याण व नसबंदी कार्यक्रम में भाग लेकर सीएमएचओ ऑफिस बीकानेर जा रहे थे। रास्ते में गुड़ा फांटे की तरफ बेलदारों की ढाणी के पास एनएच 15 पर सामने से आ रहे ट्रक डंपर के चालक ने लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाकर रॉंग साइड में आकर जीप को टक्कर मार दी। हादसे में जीप में सवार सवार डॉक्टर, मेडिकल स्टॉफ सहित पांचों लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों ने मोटरयान दुर्घटना अधिकरण में दावा पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद अधिकरण की पीठासीन अधिकारी ने न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लि., वाहन मालिक इरकॉन इंटरनेशनल लि. और यूपी में जिला कौशांबी निवासी ट्रक ड्राइवर धर्मदास यादव को आदेश दिए हैं कि वे मृतकों के वारिसान को तीन करोड़ 38 लाख 8 हजार 234 रुपए रुपए के मुआवजे का भुगतान करेंगे। मृतकों के वारिसों की ओर से वकील पैरवी रोहित खन्ना ने की।

किसको, कितनी राशि मिलेगी

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मनसुखदास के वारिसों को : – 21,10,448 रु.

2. नर्स संतोष जोशी के वारिसों को :- 25,14,901 रु.

3. डॉ. राजकुमार दरगड़ के वारिसों को : – 12,42,7435 रु.

4. डॉ. सुमेरसिंह के वारिसों को : – 13,34,6628 रु.

5. जीप ड्राइवर हंसराज राणा : – 34,08822 रु.

 

 

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