5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को सजा:पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 20 साल की जेल

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बीकानेर , 4 जून। मात्र 5 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। दो साल पुराने इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। आरोपी के खिलाफ मुक्ता प्रसाद नगर पुलिस के थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत ने चालान पेश किया था। मामले के अनुसार- बीकानेर में रहने वाले परिजन घर से बाहर गए हुए थे। वापस लौटे तो बच्ची घर पर नहीं थी। बच्ची की तलाश करने पर पड़ोसी के घर बदहवास हालत में मिली। बच्ची की मां भागकर उसके घर गई और बेटी को उठाकर लेकर आई।

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48 घंटे में चालान पेश

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मामले में तत्कालीन एसपी तेजस्वनी गौतम ने जांच नोखा के सीओ हिमांशु शर्मा को सौंपी थी। थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत को मामले में केस ऑफिसर बनाया गया था। महज 48 घंटे में मुक्ता प्रसाद नगर पुलिस ने चालान पेश कर दिया। तत्कालीन एसपी तेजस्वनी गौतम लगातार इस मामले में रिपोर्ट लेती रही। पॉक्सो कोर्ट में चल रहे इस मामले में आरोपी को दोषी माना गया। सभी साक्ष्य उसके खिलाफ थे। पीड़ित पक्ष ने गवाह भी पेश किए। पीड़िता के परिजनों और पड़ोसियों के भी बयान दिए। अब पीड़ित पर सजा के साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

अलग-अलग धाराओं में सजा

पॉक्सो कोर्ट में इस मामले में पीड़िता की ओर से एडवोकेट वसीम मकसूद ने पैरवी की। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो चतुर्भुज सारस्वत ने पैरवी की। आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई, जिसमें बच्ची के साथ रेप और पॉक्सो एक्ट में 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं कुछ अन्य धाराओं में भी तीन और पांच साल की सजा दी गई है। सभी सजा एक साथ चलने के कारण आरोपी को बीस साल जेल में रहना होगा। आरोपी पर डेढ़ लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। ये दंड राशि पीड़िता को दी जाएगी। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पीड़ित प्रतिकर के रूप में 6 लाख रुपए पीड़िता को देगा। इस संबंध में कोर्ट ने आदेश दिया है।

 

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