जानलेवा हमला करने के आरोपियों को सात साल की सजा

जानलेवा हमला करने के आरोपियों को सात साल की सजा
mmtc 31 oct 2026
क्विक जेप्स विज्ञापन 13 oct 2026
  • पिता से मारपीट कर बेटे के सिर पर मारी थी कुल्हाड़ी, आठ साल पुराना मामला

बीकानेर , 3 मई। बीकानेर के एक गांव में साल 2015 में जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने पांच जनों को सात साल की सजा सुनाई है। मामने में आठ साल बाद फैसला आया है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो ने इस मामले में सजा सुनाई है। आरोपी गजनेर थाना क्षेत्र के सुरजड़ा गांव के रहने वाले है।

indication
L.C.Baid Childrens Hospiatl

19 जुलाई 2015 को सुरजड़ा गांव के ही रेवंतराम का फोन उसके बेटे जयनारायण के पास आया कि कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया है। ये सुनकर बेटा जयनारायण, भतीजा गणेश, ओमप्रकाश, जेठाराम व गणेश बीच-बचाव करने के लिए पहुंच गए। गांव के मुख्य चौक में ठाकुर जी मंदिर के पास श्रवण सिंह, सुमेर सिंह, महेंद्र सिंह, नरसीराम व बिशनाराम मिलकर रेवंतराम पर हमला कर रहे थे।

pop ronak
bhikharam chandmal advertisment change 24 oct 2026

कुल्हाड़ी से सिर पर किया था वार

सभी लोगों के हाथ में हथियार थे। जैसे ही जयनारायण और उसके भाई नजदीक पहुंचे तो श्रवण सिंह, सुमेर सिंह, नरसीराम व बिशनाराम ने जानलेवा हमला शुरू कर दिया। नरसीराम ने कुल्हाड़ी से जयनारायण के सिर पर वार कर दिया। जिससे उसे काफी गंभीर चोट आई। अगर सिर में थाेड़ी ज्यादा लगती तो हत्या भी हो सकती थी। बिशनराम ने एक जने के कंधे पर दांतों से काटा भी है।

सिर में चोट से हो सकती थी मौत

सभी चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया गया, जिसमें जयनारायण के सिर पर लगी चोट को गंभीर माना गया। सिर में जिस जगह चोट लगी है। ऐसी जगह लगी है, जहां से मौत भी हो सकती थी। ऐसे में अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने श्रवण सिंह, सुमेर सिंह, महेंद्र सिंह, नरसीराम व बिशनाराम को सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कुछ और सजा भी दी है जो सात साल की सजा के साथ चलेगी। परिवादी की ओर से एडवोकेट ओम प्रकाश हर्ष ने पैरवी की।

 

adv change on 24 oct 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *