युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना

युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
shreecreates
quicjZaps 15 sept 2025
STBA 5 JUNE 2026

बीकानेर , 21 नवम्बर। बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने बताया कि राज्य में युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है द्य इस योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत एचयूएफए सोसायटी, भागीदारी फर्म, एलएलपी फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य होगा। आवेदन तिथि के समय उद्यम भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा अनुसार सूक्ष्म या लघु उद्यम श्रेणी का हो तथा लाभार्थी इकाई द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना में विगत 5 वर्ष में पूंजीगत अनुदान अथवा ब्याज अनुदान लिया गया हो तो ऐसी लाभार्थी इकाइयां लाभ प्राप्त मद में योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगी।

indication
L.C.Baid Childrens Hospiatl

इस योजना में विनिर्माण एवं सेवा आधारित नए उद्यम की स्थापना तथा स्थापित उद्यम के विस्तारए विविधिकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 2 करोड़ रूपये तक का ऋण वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना में निहित शर्तानुसार विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के विस्तार में इकाई के विद्यमान निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत तथा उत्पादन क्षमता में न्यूनतम 20 प्रतिशत वृद्धि तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए विद्यमान निवेश में 25 प्रतिशत वृद्धि होना आवश्यक होगा। योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण का स्वरुप कम्पोजिट ऋण अथवा केवल सावधि ऋण होगा। कम्पोजिट ऋण होने की स्थिति में कार्यशील पूँजी ऋण सी.सी. लिमिट के रूप में ही पात्र होगा एवं केवल कार्यशील पूँजी ऋण योजनान्तर्गत पात्र नहीं है। कम्पोजिट ऋण का अधिकतम 30 प्रतिशत कार्यशील पूँजी की मात्रा वाले प्रोजेक्ट ही पात्र होंगे।

pop ronak

प्रोजेक्ट लागत की न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि आवेदक को स्वयं के अंशदान के रूप में लगानी होगी द्य इस योजना में महिलाए SCSTA दिव्यांगजन उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, भारत सरकार या जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा जारी बुनकर कार्ड धारक बुनकरों तथा हस्तशिल्पी “दस्तकार” शिल्पी कार्ड धारक शिल्पियों को 1 करोड़ रूपये से अधिक एवं 2 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय होगा द्य योजना के अंतर्गत प्रदान किये गये 1 करोड़ तक के ऋण को समय पर चुकाने पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान में ऋण राशि का 25 अथवा 5 लाख रूपये जो भी कम हो तथा 1 करोड़ से अधिक एवं 2 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान मार्जिन मनी अनुदान में ऋण राशि का 25 अथवा 5 लाख रूपये जो भी कम हो। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, आरबीआई द्वारा प्राधिकृत बैंक निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, अर्बन को.ओपरेटिव बैंक एवं सेन्ट्रल को.ओपरेटिव बैंक, सिडबी इसके वित्तीय संस्थान रहेंगे। इस हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, परियोजना रिपोर्ट, उद्यम रजिस्ट्रेशन एवं पूर्व में कार्यरत उद्यमों के लिए सीए प्रमाण पत्र तथा विगत 5 वर्षों में लाभ न लेने का स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

sesumo school
sjps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *