सोशल मीडिया पर करणी माता पर अशोभनीय टिप्पणी की, मामला दर्ज

सोशल मीडिया पर करणी माता पर अशोभनीय टिप्पणी की, मामला दर्ज
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बीकानेर , 13 जुलाई। सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर करणी माता पर अशोभनीय टिप्पणियां की गई। इसके विरोध में देशनोक थाने में करणी कथा वाचक डॉ. करणी प्रताप ने शक्ता सनातन आईडी के संचालक के विरुद्ध देशनोक थाने में मामला दर्ज करवाया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 299 , 67 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

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भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 299 के तहत जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हो। उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन करने पर कारावास या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

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थानाधिकारी सुमन शेखावत ने बताया कि शक्ता सनातन नाम से इंस्टाग्राम पर बनी आईडी से करणी माता पर अशोभनीय टिप्पणी के स्क्रीन शॉट परिवादी ने दिए हैं। उसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में साइबर सेल से उसकी पहचान होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

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