रेप के 7 साल पुराने केस में सुनाई सजा, दोषी को 10 साल का कारावास

बीकानेर कोर्ट का बड़ा फैसला
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  • 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

बीकानेर, 2 जून। बीकानेर में महिला उत्पीड़न न्यायालय ने सात साल पुराने एक मामले में दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला नोखा थाने में अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसे पुलिस ने न सिर्फ पकड़ा बल्कि सजा भी दिलाई।

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पीड़िता के पति ने नोखा थाने में शिकायत दी थी कि अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी को अश्लील संदेश भेज रहा था। बाद में जान से मारने की धमकियां देने लगा। जांच में ये भी पता चला कि बाद में आरोपी ढाणी में घुस गया और पिस्तौल के दम पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के दौरान ही आईपीसी की धारा 376 जोड़कर मामला दर्ज किया।

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इस मामले में आरोपी उत्तरप्रदेश निवासी उपेंद्र सिंह उर्फ विपिन सिंह है। पुलिस की रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर उपेंद्र सिंह पर दुष्कर्म का आरोप साबित हो गया। उसे दुष्कर्म करने पर दस साल की सजा सुनाई गई। वहीं आईपीसी की धारा 450 पर सात साल की सजा और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

आईपीसी धारा 506 पर दो साल की सजा और दो हजार रुपए जुर्माना और धारा 504 पर तीन वर्ष सजा और दो हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेगी। ऐसे में उसे दस साल का कारावास और 18 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

 

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