SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम: 130 पीड़ितों को ₹1.12 करोड़ की सहायता

पे-प्रोटेक्शन के नाम पर वसूली बंद हो, शिक्षकों के लंबित वित्तीय परिलाभों का हो समयबद्ध भुगतान की मांग
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बीकानेर, 14 अक्टूबर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक भी मंगलवार को एडीएम सिटी  रमेश देव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
लंबित मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक अनुसूचित जाति के 130 पीड़ितों को ₹112.50 लाख (1 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये) की आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है।

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एडीएम सिटी देव ने लंबित मामलों पर कड़े निर्देश दिए।
FIR स्तर पर लंबित मामले: पुलिस थानों में एफआईआर स्तर पर 36 प्रकरण विभिन्न कारणों से लंबित हैं। देव ने निर्देश दिए कि एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत प्रकरण सहायता स्वीकृति हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को ऑनलाइन अग्रेषित किए जाएँ।
चालान स्तर पर राहत: न्यायालय में चालान पेश होते ही चालान स्तर की राहत राशि स्वीकृति हेतु प्रकरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए।
शीघ्र निस्तारण: उन्होंने पुलिस अधिकारियों को 2 माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रता से करने हेतु कहा। बैठक में एडिशनल एसपी सिटी सौरभ तिवाड़ी और संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल. डी. पंवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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