हरियाणा में खड़े ट्रक का बीकानेर में काट दिया फर्जी ई-चालान

हरियाणा में खड़े ट्रक का बीकानेर में काट दिया फर्जी ई-चालान
quicjZaps 15 sept 2025
  • बीकानेर में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही, RTO को सौंपा गया कानूनी आपत्ति पत्र

बीकानेर, 05 अक्टूबर । बीकानेर परिवहन विभाग में नियम-विरुद्ध और बिना किसी भौतिक सत्यापन के फर्जी ई-चालान काटने का एक गंभीर मामला उजागर हुआ है। घटना के समय राजस्थान की सीमा से बाहर हरियाणा में स्थित एक 4-चक्का ट्रक का बीकानेर बाईपास पर चालान जारी कर दिया गया। इस संबंध में पीड़ित वाहन मालिक द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान प्रसाद शर्मा के माध्यम से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO), बीकानेर को एक औपचारिक कानूनी आपत्ति पत्र सौंपकर चालान को तुरंत निरस्त करने और दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है।

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हिसार टोल प्लाजा पर था ट्रक, बीकानेर में जारी हो गया चालान

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जानकारी के अनुसार, वाहन स्वामी ओम प्रकाश (निवासी: बहबलपुर, हिसार, हरियाणा) के 4-चक्का ट्रक (नंबर: HR39D0338) का चालान (संख्या: RJ48517251204092608) 04 दिसंबर 2025 को सुबह 09:24 बजे बीकानेर बाईपास पर परिवहन निरीक्षक कपिल देव चौधरी द्वारा काट दिया गया। जबकि, उसी तारीख को दोपहर 01:31 बजे उक्त वाहन हरियाणा के हिसार स्थित लैंडहरी टोल प्लाजा से गुजर रहा था, जिसकी फास्टैग (FASTag) टोल रसीद और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। भौगोलिक दृष्टि से बीकानेर से हिसार की दूरी मात्र 4 घंटे में तय करना किसी भी वाहन के लिए असंभव है।

10-चक्का ट्रक की फोटो लगाकर 4-चक्का गाड़ी का काटा चालान

विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि ई-चालान पोर्टल पर जो फोटो अपलोड की गई है, वह स्पष्ट रूप से किसी 10-चक्का (भारी वाहन) ट्रक की है, जबकि पीड़ित का पंजीकृत वाहन 4-चक्का (लाइट गुड्स व्हीकल) है। इससे साफ जाहिर होता है कि परिवहन निरीक्षक द्वारा बिना किसी जांच-पड़ताल के, केवल नंबरों की हेराफेरी या घोर लापरवाही के चलते यह फर्जी चालान जारी कर दिया गया।

यह सीधे तौर पर प्रशासनिक उत्पीड़न: एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा

मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बीकानेर सिटीजन एसोसिएशन के प्रतिनिधि एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा ने कहा, “यह सीधे तौर पर आम जनता का प्रशासनिक उत्पीड़न है। जब वाहन बीकानेर में मौजूद ही नहीं था और पोर्टल पर फोटो भी किसी अन्य 10-चक्का वाहन की लगी है, तब भी चालान जारी कर देना घोर लापरवाही को दर्शाता है। हमने RTO बीकानेर के समक्ष टोल रसीद व RC के साथ कानूनी आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर दिया है। हमारी मांग है कि इस अवैध चालान को अविलंब निरस्त किया जाए और संबंधित परिवहन निरीक्षक कपिल देव चौधरी के विरुद्ध विभागीय व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। न्याय न मिलने पर मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाया जाएगा।”

RTO को सौंपे गए साक्ष्य

पीड़ित पक्ष की ओर से RTO बीकानेर को प्रेषित पत्र के साथ अवैध ई-चालान की प्रति, वाहन RC की प्रति तथा लैंडहरी टोल प्लाजा (हिसार) की FASTag टोल रसीद संलग्न कर निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की गुहार लगाई गई है।