स्वीफ्ट कार की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु पर मृतक के परिजनों को 57,97,324/- रुपये का मुआवजा आदेश

स्वीफ्ट कार की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु पर मृतक के परिजनों को 57,97,324/- रुपये का मुआवजा आदेश
quicjZaps 15 sept 2025

बीकानेर, 27 सितम्बर । न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर द्वारा एक क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए मृतक के परिजनों के पक्ष में 57,97,324 रुपये के मुआवजे का आदेश सुनाया गया है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना दिनांक 09 जुलाई 2021 की है, जब सुशील कुमार होलानी मोटरसाइकिल संख्या RJ07-SU-0803 पर सवार होकर अपने ससुराल से अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 10:30 बजे गंगाशहर से गोगागेट सर्किल के पास, जैन पब्लिक स्कूल के समीप जब सुशील कुमार अपनी मोटरसाइकिल को सही दिशा में नियंत्रित गति से सड़क के किनारे चला रहे थे, तभी स्वीफ्ट कार संख्या RJ07-CB-9091 के चालक सुखदेव सिंह ने अपने वाहन को अत्यधिक तेज गति, लापरवाही व गफलत से चलाते हुए मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

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इस हादसे में सुशील कुमार होलानी को कई गंभीर चोटें आईं और मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के कारण सुशील कुमार होलानी की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना पूरी तरह से स्वीफ्ट कार चालक सुखदेव सिंह की लापरवाही का परिणाम थी।

दुर्घटना में हुई मृत्यु पर मुआवजे का दावा मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई ‘बोळा’ द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा मामले की पैरवी की गई।

प्रकरण में सुनवाई के पश्चात मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर के विद्वान न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान, आर.जे.एस., जिला न्यायाधीश संवर्ग, न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर।ने माना कि परिजनों को 57,97,324/- रुपये की मुआवजा राशि दी जाए। इसके साथ ही दावा प्रस्तुत करने की तिथि से संपूर्ण राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करने का आदेश दिया गया। न्यायालय ने इस राशि के भुगतान के लिए स्वीफ्ट कार संख्या RJ07-CB-9091 के चालक सुखदेव सिंह पुत्र सुमेर सिंह, वाहन मालिक मदनलाल सियाग पुत्र भींयाराम सियाग एवं बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी ठहराया है।