एमआरपी से अधिक दाम पर सामान बेचने वाले दो प्रतिष्ठानों पर 8 हजार रुपये का जुर्माना
बीकानेर के सरकारी समाचार


बीकानेर, 24 अगस्त । उपभोक्ता मामलों के विभाग के निर्देशानुसार बीकानेर जिले में विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक दाम पर सामान बेचने वाले दुकानदारों व प्रतिष्ठानों के खिलाफ औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।


विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया के नेतृत्व में विभागीय जांच दल ने जिले के 6 प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया।


इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित सुंदर रेस्टोरेंट एंड कैंटीन तथा रोडवेज बस स्टैंड स्थित दुकान नंबर 14 पर डिब्बा बंद वस्तुओं को निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक दर पर बेचते हुए पाया गया। इस अनियमितता पर विभागीय टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों पर कुल 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें एमआरपी पर ही सामान बेचने के लिए पाबंद करते हुए सुधार नोटिस जारी किया।
जांच में सही पाए गए ये प्रतिष्ठान
दूसरी ओर, राठी पेट्रोल पंप के सामने स्थित राधे स्वीट्स तथा रोडवेज बस स्टैंड स्थित दुकान नंबर 1 पर जांच के दौरान सभी वस्तुएं सही एमआरपी दर पर बिकती पाई गईं।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, आमजन को एमआरपी पर खरीदारी के प्रति जागरूक करना तथा व्यापारियों को निर्धारित दर पर ही सामग्री बेचने के लिए पाबंद करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में भी यह जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
