मिलावटखोरों पर 7 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना

shreecreates
quicjZaps 15 sept 2025

दूध-दही, घी-मावा में मिलावट, नारियल तेल और मूंग पापड़ भी सब स्टैंडर्ड

indication
L.C.Baid Childrens Hospiatl

बीकानेर, 11 जून। बीकानेर में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। दूध, दही, घी, मावा और रिफाइंड कोकोनट ऑयल के सैंपल निम्न मानक (सब स्टैंडर्ड) पाए जाने और मूंग पापड़ मिस ब्रांड पाए जाने पर एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत की कोर्ट ने संबंधित फर्मों पर 7 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया है।

pop ronak
kaosa

एडीएम प्रशासन कुमावत ने बताया कि रिफाइंड कोकोनट ऑयल निम्न मानक (सब स्टैंडर्ड) पाए जाने पर बीछवाल इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फर्म मैसर्स मोहन लाल आशीष कुमार पर 4 लाख का जुर्माना, दही सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर लक्ष्मीनाथ घाटी बड़ा बाजार स्थित फर्म मैसर्स लालजी दूध भंडार पर 01 लाख और लक्ष्मीनाथ मंदिर रोड़ स्थित फर्म मैसर्स श्री गायत्री दूध भंडार पर 25 हजार का जुर्माना, गाय का दूध सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर गंगाशहर के चोपड़ा बाड़ी रास्ता स्थित मैसर्स वकील मावा भंडार (बॉयलर) पर 50 हजार का जुर्माना, मावा सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर नोखा में नवली गेट के पास बागड़ी कॉम्प्लेक्स में स्थित फर्म मैसर्स बीकानेर मावा भंडार पर 25 हजार का, घी सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर नोखा में बंधन बैंक के सामने स्थित फर्म मैसर्स जसनाथ मिल्क भंडार पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

कुमावत ने बताया कि इसी प्रकार जेबीबीबी ब्रांड के मूंग पापड़ मिस ब्रांड पाए जाने पर मॉर्डन मार्केट स्थित फर्म मैसर्स रामचंद्र एंड संस और आचार्यों की घाटी के नीचे स्थित फर्म जैन बड़ी भुजिया भंडार पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया है।
एडीएम प्रशासन ने बताया कि उपरोक्त सभी फर्मां पर शास्ति लगाने से पूर्व सुनवाई की गई एवं अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। संबंधित फर्मों को एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से चालान जमा करवाने होंगे। चालान जमा नहीं करवाने पर संबंधित फर्म का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

 

भीखाराम चान्दमल 15 अक्टूबर 2025
mmtc 2 oct 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *